नोटबंदी से परेशान किसान और शादी वालों को सरकार ने दी राहत

नोटबंदी के बाद से परेशान किसान, आढ़तियों, शादी वालों और केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने राहत दी है। वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छह अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी।
इसके तहत किसानों, मंडी के आढ़तियों और शादी का आयोजन करने वालों को लेन-देन में सहूलियत मिली है। हालांकि जनता के लिए एक परेशानी भी बढ़ी है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि 18 नवंबर से अब दो हजार रुपये के ही पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट बदले जाएंगे, जबकि पहले यह सीमा 4500 रुपये थी। 

एक नज़र केंद्र सरकार के नोटबंदी के बाद ताजा हालात पर लिए गए छह फैसलों की:
पांच राहत, एक आफत

1. फसल बीमा के लिए किसानों को प्रीमियम राशि भरने में 15 दिन की छूट मिलेगी।
2. किसान अपने खाते से प्रति हफ्ते 25 हजार रुपये निकाल सकेंगे। फसल कर्ज के लिए मंजूर राशि में से किसान प्रति हफ्ते यह पैसा निकाल सकते हैं। उनके खाते में यह पैसा चेक या आरटीजीएस (इलेक्ट्रानिक लेन-देन) के जरिए क्रेडिट किया जाएगा।
3. मंडी के आढ़तियों को खाते से पैसा निकालने की सीमा बढ़ा दी गई है। अब वह पचास हजार रुपये प्रति हफ्ते बैंक अकाउंट से निकाल सकेंगे।
4. जिस घर में शादी हो रही है वह अपने बैंक खाते से 2।5 लाख रुपये निकाल सकते हैं। इसके लिए केवाईसी निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही परिवार को शादी के सिलसिले में एक एफिडेविट भी देना होगा। परिवार का कोई एक सदस्य ही (चाहे मां या पिता) यह रकम निकाल सकता है।
सभी ATM जल्द ठीक होंगे'
शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एटीएम के रिकैलिब्रेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। अभी रोजाना साढ़े 12 हजार एटीएम मशीनों की प्रोग्रामिंग को नए नोटों के मुताबिक ढाला जा रहा है। आर्थिक सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, "टास्क फोर्स की एक बैठक हुई। इस दौरान सभी एटीएम को रिकैलिब्रेट करने का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। मुझे यकीन है कि जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा।"
आठ नवंबर को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट बंद करने का एलान किया था। इसके बाद से जनता को काफी मुसीबत उठानी पड़ रही है। अभी प्रति हफ्ते 24 हजार रुपये निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा एटीएम से एक दिन में पैसे निकालने की सीमा दो हजार रुपये है।
फुटकर की समस्या को देखते हुए नेशनल हाइवे पर 18 नवंबर तक टोल टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ कुछ जगहों जैसे सीएनजी-पेट्रोल पंप, रेलवे टिकट काउंटर, अस्पताल, एयर टिकट, मेट्रो और एएसआई के स्मारकों पर 24 नवंबर तक पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट मान्य हैं।

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