बड़ी खबरः कल से पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे, चुनिंदा जगहों पर चलेगा 500 का पुराना नोट
नई दिल्लीः
वित्त मंत्रालय ने नोटों को बदलने से लेकर कुछ और ऐलान किए हैं. सरकार ने तय किया है कि कल से 500 और 1000 के नोट बैंकों में नहीं बदले जा सकेंगे. यानी आप इन्हें केवल जमा कर सकते हैं और इनके बदले नए नोट एक्सचेंज में नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा 500 के नोट अब 15 दिसंबर तक चलेंगे. ये उन जगहों पर चल सकेंगे जहां पहले सरकार ने ऐलान किया था और इसके अलावा भी सरकार ने कुछ राहत दी है. 1000 के नोट केवल बैंकों में जमा किए जा सकेंगे और ये कहीं और नहीं चलाए जा सकेंगे. इन्हें बैंकों में ही जमा करना होगा.
ध्यान रहे कि 500 और 1000 के पुराने नोटों को चलने की सीमा आज रात 12 से खत्म हो रही थी ऐसे में 500 के नोट 15 दिसंबर तक चलने से लोगों को कुछ राहत मिलने का अनुमान है. 500 के पुराने नोट 15 दिसंबर तक अस्पताल-पेट्रोल पंप और अस्पताल परिसर की दवा दुकानों सहित चुनिंदा स्थानों पर मान्य होंगे. सरकार ने पुराने बिलों के भुगतान के लिए, पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल और उनकी कैमिस्ट की दुकानों पर 15 दिसंबर तक 500 का नोट चलाने की घोषणा कर दी है. इसके अलावा स्कूल की फीस के लिए भी आप 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
पुराने नोटों के इस्तेमाल के लिए मिली छूट की किसी भी श्रेणी में 1000 का नोट अब स्वीकार नहीं किया जाएगा.
जानें कहां-कहां चल सकते हैं 500 के पुराने नोट
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्कूलों, म्यूनिसिपेलिटी और लोकल बॉडी स्कूल्स की 2000 रुपये तक की फीस के लिए 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल किया जा सकेगा,
सरकारी और राज्य सरकार के कॉलेजों में भी 500 रुपये के नोट से फीस ली जाएगी.
ग्राहक कॉपरेटिव स्टोर्स में भी 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे और इसकी लिमिट 5000 रुपये ही होगी.
प्रीपेड मोबाइल के टॉप-अप के लिए भी 500 का पुराना नोट इस्तेमाल किया जा सकता है.
15 दिसंबर तक आप पब्लिक यूटिलिटी बिलों के पेमेंट के लिए 500 के नोट का उपयोग कर सकेंगे. इसमें सिर्फ पानी और बिजलों का भुगतान शामिल है. ये सुविधा सिर्फ इंडीविजुएल और हाउसहोल्डर्स के लिए मान्य होगी.
जैसा कि रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने तय किया है कि 2 दिसंबर तक टोल नहीं लिया जाएगा तो इन टोल प्लाजा पर 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोटों के जरिए टोल लिया जा सकेगा.
विदेशी नागरिकों को एक हफ्ते में सिर्फ 5000 रुपये तक की विदेशी करेंसी एक्सचेंज करने की अनुमति होगी. इसकी जानकारी उनके पासपोर्ट में भी देनी पड़ेगी. इसके बारे में जरूरी निर्देश आरबीआई द्वारा आगे जारी किए जा सकते हैं.
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