अनियमितता पाए जाने पर गैस एजेंसी का अनुज्ञा पत्र निलंबित
बाड़मेर।
प्रधानमंत्री उज्जवला जैसी महत्वपूर्ण योजना के रिकार्ड का संधारण नहीं करने एवं अन्य गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर मैसर्स विजयश्री एच.पी.गैस ग्रामीण वितरक पारलू का अनुज्ञा पत्र निलंबित किया गया है।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि 21 अगस्त को जिला रसद अधिकारी ने मय जांच टीम मैसर्स विजयश्री एचपी गैस ग्रामीण वितरक पारलू का निरीक्षण किया था। इस दौरान एजेंसी मंे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का रिकार्ड संधारण नहीं करने के साथ अन्य गंभीर अनियमिताएं सामने आई थी। जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के विभिन्न प्रावधानांे का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर इस फर्म को जारी अनुज्ञा पत्र को राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के खंड 11 के तहत तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्हांेने बताया कि जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मैसर्स विजयश्री एचपी गैस ग्रामीण वितरक पारलू को उनके द्वारा बरती गई अनियमितताआंे के संबंध मंे गैस एजेंसी को सुनवाई का अवसर देते हुए 30 दिन मंे प्रकरण निस्तारित करें।
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