अब अवैध जल कनेक्शन पर लगेगा नौ हजार का जुर्माना
बाड़मेर।
अवैध जल कनेक्शन होने पर जलदाय विभाग की नवीनतम दरांे के अनुसार एक हजार रूपए के जुर्माने समेत न्यूनतम 9 हजार रूपए वसूले जाएंगे। साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन मंे मामला दर्ज कराया जाएगा।

उन्हांेने बताया कि नए जल संबंध कराने के लिए संबंधित उपभोक्ता विभाग के नियमानुसार एमडीपीई घरेलू पाइप, जल संबंध मंे जीएम का फैरूल लगाकर, पानी के मीटर के लिए मकान के भीतर सुरक्षित स्थान पर फीटिंग करवाएं। जल संबंध मंे टूंटी आवश्यक रूप से लगवाएं। उन्हांेने पुराने जल उपभोक्ताआंे को घरेलू फीटिंग को विभाग से हुए एग्रीमंेट के अनुसार एमडीपीई पाइप मंे बदलकर उसे दुरस्त रखने के निर्देश दिए है। ऐसा नहीं करने पर प्रदूषित जल की आशंका के मददेनजर जल संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। उन्हांेने बताया कि पानी के बिलांे का वितरण अनुबंधित फर्म के जरिए कराया जा रहा है। समय पर बिल प्राप्त नहीं होने की स्थिति मंे अंतिम तिथि से पूर्व नगर उपखंड कार्यालय मंे बिल बनवाकर कियोस्क पर जमा करवाकर रसीद संभाल कर सके। ताकि आगामी बिल मंे किसी तरह की ऋृटि आने पर उसका निस्तारण किया जा सके।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें