अब अवैध जल कनेक्शन पर लगेगा नौ हजार का जुर्माना
बाड़मेर।
अवैध जल कनेक्शन होने पर जलदाय विभाग की नवीनतम दरांे के अनुसार एक हजार रूपए के जुर्माने समेत न्यूनतम 9 हजार रूपए वसूले जाएंगे। साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन मंे मामला दर्ज कराया जाएगा।
जलदाय विभाग बाड़मेर वृत के अधीक्षण अभियंता नेमाराम परिहार ने बताया कि पाइप लाइनांे मंे जल वितरण के दौरान सीधे पंप एवं बूस्टर लगाकर पानी लेते पाए जाने पर प्रथम बार 1 हजार एवं दूसरी बार 2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही जल संबंध भी विच्छेद किया जाएगा। उन्हांेने उपभोक्ताआंे से अनुरोध किया है कि वे पंप अथवा बूस्टर से पानी नहीं ले, ताकि पड़ौसी एवं अंतिम छोर तथा ऊंचाई पर रहने वाले उपभोक्ताआंे तक जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्हांेने बताया कि शहर के किसी भी भाग मंे पाइप लाइन लीकेज पाए जाने पर लक्ष्मीनगर स्थित जलदाय विभाग के कंट्रोल के दूरभाष 02982-220073 पर शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।
उन्हांेने बताया कि नए जल संबंध कराने के लिए संबंधित उपभोक्ता विभाग के नियमानुसार एमडीपीई घरेलू पाइप, जल संबंध मंे जीएम का फैरूल लगाकर, पानी के मीटर के लिए मकान के भीतर सुरक्षित स्थान पर फीटिंग करवाएं। जल संबंध मंे टूंटी आवश्यक रूप से लगवाएं। उन्हांेने पुराने जल उपभोक्ताआंे को घरेलू फीटिंग को विभाग से हुए एग्रीमंेट के अनुसार एमडीपीई पाइप मंे बदलकर उसे दुरस्त रखने के निर्देश दिए है। ऐसा नहीं करने पर प्रदूषित जल की आशंका के मददेनजर जल संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। उन्हांेने बताया कि पानी के बिलांे का वितरण अनुबंधित फर्म के जरिए कराया जा रहा है। समय पर बिल प्राप्त नहीं होने की स्थिति मंे अंतिम तिथि से पूर्व नगर उपखंड कार्यालय मंे बिल बनवाकर कियोस्क पर जमा करवाकर रसीद संभाल कर सके। ताकि आगामी बिल मंे किसी तरह की ऋृटि आने पर उसका निस्तारण किया जा सके।

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