जैसलमेर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
जैसलमेर। 
जिले में घटित हुई घटनाओं एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सोषल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सामाजिक/जातिय सद्भाव को बिगाडने को ध्यान में रखतें हुए जिला मजिस्ट्रेट मातादीन शर्मा ने एक आदेष जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 2,3,4 जी डाटा,इन्टरनेट सर्विस, ब्लक एसएमएस, एमएमएस, वाटसएप, फेसबुक, टवीटर, टेलीग्राम एवं अन्य सोषल मीडिया द्वारा इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडरर्स (वाइस काॅल एवं लेण्डलाईन व मोबाईल फोन के अलावा) पर प्रतिबन्ध के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेष के अनुसार जिले के सभी नागरिकों को इस आदेष की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देष प्रदान किए है। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेषों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेष 29 जून रा़ि़़त्र 9 बजे से लागू हुआ है जो आगामी 48 घण्टे तक जैसलमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

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