प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आपति दर्ज करेगी ब्लाक स्तरीय अपीलेट कमेटी
बाड़मेर ।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित आपत्तियां अब उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता मंे गठित ब्लाक स्तरीय अपीलेट कमेटी को दर्ज कराई जा सकेगी। इसमंे विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। ब्लाक स्तरीय अपीलेट कमेटी उनको प्राप्त आपत्तियांे का परीक्षण कराकर अपनी अभिशंषा एवं टिप्पणी के साथ जिला अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत करेगी। इस संबंध मंे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियांे की ग्राम सभाआंे से अनुमोदित सूची के अंतिम प्रकाशन से पूर्व जिला स्तर पर जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद तथा नामित गैर सरकारी प्रतिनिधि की गठित अपीलेट कमेटी को 30 मई 2016 तक ग्राम सभाआंे से अनुमोदित सूची पर प्राप्त आपत्तियांे के निस्तारण के लिए अधिकृत किया गया है। यह कमेटी ऐसे लाभार्थियांे जिनके नाम ग्राम सभाआंे द्वारा विभिन्न कारणांे से जिसका इन्द्राज इनके द्वारा कार्यवाही विवरण मंे किया गया है के नाम काटे गए हो या जिनके नाम आर्थिक जनगणना-2011 की सूची मंे नहीं हो के नामांे की आपत्ति समिति के स्तर से सुनने के साथ अंतिम रूप देकर 7 जून 2016 को प्रकाशित करेगी।
उन्हांेने बताया कि सबको आवास 2022 के तहत योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 के लक्ष्य के अनुसार अंतिम वरीयता सूची के प्रकाशन के बाद ही केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी। इसके लिए ऐसे लाभार्थी जिनका नाम आर्थिक जनगणना 2011 की सूची मंे नहीं हो और लाभार्थी अपने को पात्र मानकर अपील करना चाहता हो तो निर्धारित प्रारूप मंे अपील कर सकता है। जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति स्तर पर अपील प्राप्त कर लाभार्थियांे को रसीद देने के निर्देश दिए गए है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि इस प्रकार के प्रकरणांे का निस्तारण करने के उपरांत पात्र व्यक्ति को अंतिम वरीयता सूची मंे शामिल करने के संबंध मंे ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली से अलग से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर सूचित किया जाएगा। ऐसे लोगांे की अलग से सूची बनाने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा ऐसे लाभार्थी जिनका नाम आर्थिक जनगणना मंे शामिल है लेकिन ग्राम सभा ने उनको अपात्र मानकर शामिल नहीं किया है। ऐसे लाभार्थियांे की अपील पंचायत समिति स्तर पर की जा सकेगी। ऐसे मामलांे मंे जिला अपीलेट कमेटी के निर्णय के अनुसार पात्र लाभार्थियांे की अंतिम वरीयता सूची 7 जून 2016 को प्रकाशित की जाएगी। उन्हांेने बताया कि प्रस्तुत किए आवेदनांे की जांच संबंधित हल्का पटवारी, ग्रामसेवक की रिपोर्ट के अनुसार ब्लाक स्तरीय अपीलेट कमेटी की टिप्पणी एवं विकास अधिकारी के सत्यापन तथा अनुशंषा के साथ जिला अपीलेट कमेटी को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है।

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