नई योजनाओं में निर्माण श्रमिकों के लिए सहायता राशि में बढ़ोतरी
बाड़मेर।
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की ओर से कई श्रमिकांे के कल्यायार्थ कई योजनाएं प्रारंभ की गई है। मौजूदा समय मंे निर्माण श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के लिए शिक्षा कौशल विकास सुलभ आवास, स्वास्थ्य बीमा तथा जीवन भविष्य सुरक्षा की बहुआयामी योजनाएं संचालित की जा रही है।
बाड़मेर जिले मंे निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना में हिताधिकारियों के बच्चों की सामान्य, तकनीकी प्रोफेशनल शिक्षा और मेधावी बच्चों की छात्रवृति प्रोत्साहन राशि में 8 गुना तक बढ़ोतरी करने की एकीकृत योजना संचालित है। इस योजना में कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा, आईटीआई, पॉलीटेक्निक अन्य डिप्लोमा और इंजीनियरिंग मेडिकल आदि प्रोफेशनल शिक्षा के लिए छात्रों को 8 हजार से 23 हजार रुपए तक एवं छात्राओं तथा विशेष योग्यजन को 9 हजार से 25 हजार रुपए तक वार्षिक छात्रवृति, साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को कक्षा 8 से स्नातकोत्तर स्तर तक 4 हजार से 35 हजार तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में आवास प्राप्त करने तथा स्वयं का आवास निर्माण करने के लिए 1.50 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाता है। निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में हिताधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित करने की योजना के तहत एम्पैनल अस्पतालों में सामान्य बीमारियों में 30 हजार रुपए तक और चिन्हित गम्भीर बीमारियों में 3 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा है। निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना में हिताधिकारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना में अपने बचत बैंक खाते से जमा कराई गई प्रीमियम, अंशदान राशि का 50 से 100 प्रतिशत पुनर्भरण मंडल द्वारा किए जाने की योजना से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमित की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमित की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख, अटल पेंशन योजना में सदस्य की 60 वर्ष की आयु होने पर 1 हजार से 5 हजार रुपए मासिक पेंशन तथा भामाशाह निर्माण श्रमिक बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रुपए, स्थाई पूर्ण अशक्तता पर 75 हजार, सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रुपए देय है। इसी प्रकार शुभ शक्ति योजना में हिताधिकारियों की बालिग अविवाहिता बेटियों का उद्यमिता से सशक्त उद्यमी बनाने के लिए 55 हजार प्रोत्साहन राशि देने की योजना संचालित की जा रही है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग बेटी के विवेक अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय या सूक्ष्म उद्योग प्रारंभ करने, कौशल विकास करने आदि में तथा स्वयं के विवाह के लिए किया जा सकता है। सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रुपए , आंशिक स्थायी अपंगता होने 1 लाख रुपए ,घायल होने पर 20 हजार रुपए तक तथा सामान्य मृत्यु पर 75 हजार रुपए सहायता राशि देय है। प्रसूति सहायता योजना में महिला हिताधिकारियों को पुत्री का जन्म होने पर 21 हजार रुपए तथा पुत्र का जन्म होने पर 20 हजार रुपए प्रसूति सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सिलिकोसिस से पीड़ित होने पर एक लाख रुपए तथा मृत्यु होने पर तीन लाख रुपए की सहायता देय है।

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