बाड़मेर निःशुल्क शिक्षा के लिए आरटीई की नई गाइड लाइन जारी
बाड़मेर।
राज्य सरकार ने सत्र 2016-17 के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा के लिए सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत आरटीई में प्रवेश के लिए बालक का मौलिक रुप से निवास विद्यालय के केचमेंट एरिया, गांव, ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड, नगरपालिका, नगरपरिषद का निवासी होना आवश्यक है।
नई गाइड लाइन के अनुसार ऐसे बालक उपलब्ध नहीं होने पर अन्य गांव अथवा नगर निकाय व ग्राम पंचायत के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए कैलेंडर अनुसार विद्यालय द्वारा अपने स्तर से विज्ञापन, प्रचार-प्रसार करने तथा 20 अप्रेेल तक आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। ऑन लाइन आवेदन का विकल्प 25 अप्रेल तक खुला रहेगा। 25 अप्रेल तक आवेदन-पत्रों की जांच संबंधित विद्यालय द्वारा की जाकर राज्य स्तर पर एनआईसी के द्वारा 28 अप्रेल को लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं लॉटरी में बच्चों प्रवेश वरीयता क्रम में होगा। 
दुर्लभ वर्ग को मिलेगी सुविधाः 
इस बार राज्य सरकार ने दुर्लभ वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रारम्भिक विद्यालयों में निरूशुल्क प्रवेश का अवसर मिल सके, इसलिए ऐसा किया। दुबर्ल वर्ग के अंतर्गत बालक के अभिभावकों का राज्य अथवा केन्द्र की बीपीएल सूची में ंहोना आवश्यक है। इसी तरह असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत बालक का एससी, एसटी अथवा अनाथ, युद्ध विधवा- आश्रित एवं निःशक्तजन बालक हो सकता है। वहीं बालक का निःशुल्क प्रवेश के लिए बालक की आयु का निर्धारण विद्यालय की प्रवेश कक्षा अनुसार निर्धारित होगा।

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