बाड़मेर नौकरो एवं किरायेदारो का अब हो सकेगा आनलाइन वेरीफिकेशन
बाड़मेर।
घरेलू नौकरो एवं किराएदारो का पुलिस सत्यापन कराने के लिए अब पुलिस चैकी या थाने तक जाना नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति घर या ई-मित्र केन्द्रों से ऑनलाइन नौकर एवं किराएदार का पुलिस सत्यापन कराने के लिए आवेदन कर सकता है। 
बाड़मेर पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने बताया कि राजस्थान पुलिस विभाग ने आमजन की सुविधा के लिए वेबसाइट पर ही किराएदार के पुलिस सत्यापन के लिए विशेष लिंक दे दिया हैं, जहां से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल एप से भी आवेदन किया जा सकता है। इससे लोगों को पुलिस थानों तक जाने से राहत मिलेगी, वहीं पुलिस सत्यापन की कार्रवाई में दलाल प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। उन्हांेने बताया कि ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद विशेष युनिक नम्बर जारी होंगे, जिसके आधार पर आवेदक वेबसाइट पर युनिक नम्बर अंकित कर पुलिस सत्यापन की कार्रवाई का स्टेटस जान सकेंगे। अगर किसी किराएदार या नौकर के खिलाफ पहले से पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज है, तो उसकी भी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 
अपराध रोकने को सत्यापन जरूरीः 
अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने किराएदारांे एवं नौकरों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया। किराएदार एवं नौकरों द्वारा मकान मालिक एवं मोहल्ले के अन्य लोगों के घर चोरी, लूट, डकैती की कई वारदातें होने के बाद राजस्थान पुलिस ने शहर एवं देहाती इलाकांे में रहने वाले तमाम किराएदारों व घरेलू नौकरों का सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया है।
एक पखवाड़े में होगी जांचः 
पुलिस सत्यापन की जांच में सात से पन्द्रह दिन लग सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होने के साथ ही संबंधित पुलिस थाना तय समयावधि में कार्य करने के लिए बाध्य रहेगी। क्योंकि तय समय में कार्य नहीं किया, तो विभाग की मॉनिटरिंग में संबंधित थानेदार या कांस्टेबल पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई किराएदार व नौकर जिले व राज्य से बाहर है, तो उसके लिए कुछ समय अधिक लग सकता है। 
आवेदन के अलग-अलग ऑप्शनः किराएदार एवं नौकर के पुलिस सत्यापन के लिए अलग अलग ऑप्शन उपलब्ध है। पहले नौकर तथा किराएदार की डिटेल भरनी होगी और फिर मकान मालिक की व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करनी होगी। देशभर के समस्त पुलिस थाने पहले ही अपलोड है, जिससे संबंधित पुलिस थाना भरने के बाद वहां सूचना पहुंच जाएगी। किराएदार व नौकरी की आईडी तथा फोटो भी इसी लिंक से थाने को भेजी जा सकेगी। ऑनलाइन डिटेल सेव करने के बाद पुलिस सत्यापन कर देगी। 
किराएदार व घरेलु नौकर का पुलिस सत्यापन जरूरी है। इसके लिए अब कोई भी व्यक्ति पुलिस विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सत्यापन होने से अपराधिक गतिविधियों पर कई हद तक अंकुश लगेगा। सत्यापन से हर शख्स की अपराधिक स्थिति पहले ही सामने आ जाएगी। 
-परिस देशमुख, पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर

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