शर्मा ने कम्प्यूटर का बटन दबाकर लाॅन्च की योजना
16 नवंबर से आॅनलाईन आवेदन पत्र आंमत्रित, 15 दिसंबर अंतिम तिथि
जैसलमेर
दीपावली के पावन पर्व पर नगर विकास न्यास जैसलमेंर द्धारा अमर ष्षहीद सागर मल गोपा बहुउदद्ेषीय आवासीय योजना रामगढ रोड जैसलमेंर में प्रथम चरण में 580 आवासीय भूखण्डों के आंबटन के लिए आॅनलाइन आवेदन आवासीय योजना लाॅन्च की गई है। जिला कलक्टर विष्वमोहन ष्षर्मा ने ष्षुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कम्प्यूटर का बटन दबाकर इस आवासीय योजना को लाॅन्च किया एवं साथ ही इस योजना के सम्बन्ध में न्यास द्धारा तैयार की गई विवरिणिका पुस्तक का भी विमोचन किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ ष्षर्मा, उपखण्ड अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास जयसिंह, तहसीलदार धर्मराजगुर्जर, सहायक अभियन्ता साहबराम जोषी, सहायक लेखा अधिकारी एम.आर.गर्ग उपस्थित थे।
जिला कलक्टर ष्षर्मा ने नगर विकास न्यास द्धारा लाॅन्च की गई इस आवासीय योजना के लिए बधाई दी एवं कहा कि इससे लोगो के आवास का सपना पूरा होगा। उन्होने सम्बन्धित फर्म से आवासीय योजना के आॅनलाइन आवेदन पत्र प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली। उन्होने सचिव को निर्देष दिये कि वे इस योजना का अधिक से अधिक मीडिया में प्रचार प्रसार करावें ताकि लोग इस आवासीय योजना में प्लाॅट के लिए आॅनलाईन आवेदन कर सके।
नगर विकास न्यास के सचिव जयसिंह ने बताया कि इस बहुउदद्ेषीय आवासीय योजना में प्रथम चरण में 580 भूखण्डों को आंबटित विभिन्न वर्गो में किया जाएगा। उन्होने बताया कि इसमें अल्पआय वर्ग में जिनकी आय 10000 प्रति माह है वे 45 वर्ग मीटर प्लाॅट के लिए ही आवेदन कर सकते है इनके लिए आरक्षित दर का 25 प्रतिषत राषि ली जायेगी। इसी प्रकार मध्यम आय वर्ग में जिनकी आय 10001 से 15000 रूपये प्रति माह तक है वे 90 वर्ग मीटर तक प्लाॅट के लिए आॅनलाईन आवेदन कर सकेंगे इनकी आरक्षित दर की 60 प्रतिषत राषि ली जायेगी। मध्यम आय वर्ग में जिनकी आय 15001 से 30000 रूपयें प्रतिमाह है वे 91 से 220 वर्ग मीटर प्लाॅट के लिए आवेदन कर सकते है जिनकी कीमत आरक्षित दर पर वसूली जायेगी। मध्यम आय वर्ग में जिनकी आय 30001 से 45000 रूपये प्रति माह तक है वे 221 से 350 वर्ग मीटर प्लाॅट के लिए आॅनलाईन आवेदन कर सकेगें जिसकी कीमत आरक्षित दर की 115 प्रतिषत होगी। उन्होने बताया कि भूखण्ड की आरक्षित दर 2558 रूपयें प्रति वर्ग गज निर्धारित की गई है एवं आवेदन ष्षुल्क राषि 500 रूपये जो कि पंजीकरण ष्षुल्क के साथ ही आॅनलाईन जमा करवानी होंगी।
सहायक अभियन्ता साहब राम जोषी ने बताया कि इस आवासीय योजना में 18 प्रतिषत राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार 10 प्रतिषत सैनिक, सेवानिवृत सैनिक एवं सेवाकाल के दौरान वीरगति को प्राप्त सैनिको की विधवाओं एवं आश्रितों के लिए, 9 प्रतिषत अनुसूचित जाति के लिए, 6 प्रतिषत अनुसूचित जन जाति के लिए, 2 प्रतिषत निषक्तः जन के लिए, 2 प्रतिषत अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए आरक्षित है। ष्षेष 53 प्रतिषत सामान्य/अनारक्षित है। उन्होने बताया कि अल्प आय वर्ग में 15 गुणा 30 वर्ग गज प्लाॅट के लिए पंजीकरण ष्षुल्क 5000 रूपयें निधारित की गई है इसी प्रकार अल्पआय वर्ग में 20 गुणा 40 वर्ग गज के लिए पंजीकरण ष्षुल्क 10000 रूपयें, मध्यम आय वर्ग 15001 से 30000 रूपये प्रतिमाह तक 91 से 220 वर्ग मीटर तक भूखण्ड के लिए 20000 एवं जिनकी आय 30001 से 45000 रूपयें प्रतिमाह तक है उनके लिए 221 से 350 वर्ग मीटर भूखण्ड के लिए 30000 रूपयें पंजीकरण ष्षुल्क देय होगी। आवेदन के समय पंजीकरण राषि डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिग एव ंकेस आॅन चालान एक्सीस बैंक की किसी भी ष्षाखा में जमा कराया जा सकता है। देय राषि के लिए डीडी व चैक मान्य नहीं होगा।
उन्होने बताया कि इस सम्बन्ध में नगर विकास न्यास जैसलमेंर की वेबसाईट ूूूण्नपजरंपेंसउमतण्बवउ पर पूरी जानकारी उपलब्ध है उन्होने बताया कि 16 नवंबर 2015 को प्र्रातः 11ः30 बजे से इस आवासीय योजना के लिए आॅनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। आॅनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2015 दोपहर 12 बजे तक है।

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