सड़क सुरक्षा हेतु सघन जांच अभियान 28 से, बिना वैद्य लाइसेन्स वाहन संचालन पर कार्यवाही
बाड़मेर ।
जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में परिवहन, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास एवं ग्रामीण विकास विभागों द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को आयोजित बैठक में अभियान के दौरान किए जाने वाले कार्यो पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस अवसर पर जिला कलक्टर शर्मा ने सड़क दुघटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान के दौरान परिवहन एवं पुलिस विभाग को विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होने बिना वै़द्य चालक लाईसेन्स के एवं निर्धारित आयु से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन संचालन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बिना हेलमेट एवं सीट बैल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा ऐसे वाहन जो बिना फिटनेस, बिना अनुज्ञापत्र एवं बिना वाहन बीमा कराये संचालित किए जा रहे है, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने जिले में सभी भार तथा यात्री वाहनों पर रिफलेक्शन टेप लगाने के निर्देश दिए। उन्होने बताया कि धीमी गति के गैर मोटर चलित वाहन जैसे बैल गाडी, ऊंट गाडी इत्यादि पर स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से रिफलेक्टिव टेप लगवाए जाएगें। 

जिला कलक्टर ने क्षमता से अधिक भार परिवहन करने, भार वाहन में यात्रियों को बिठाकर वाहन चलाने वाले, नशे में या तेज गति व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले एवं वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात करने वाले तथा टेªफिक सिग्नल का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने नशे में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत न्यायालय में अभियोंजन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

शर्मा ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के आवागमन हेतु प्रयुक्त वाहन जैसे आॅटो रिक्शा, वैन, मिनी बसे, टाटा मैजिक इत्यादि को नियमों की पालना करने हेतु जागरूकता रैली का आयोजन कर उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल बसों पर बाल वाहिनी अंकित करने तथा विशेष पीला रंग पेन्ट करने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने अभियान के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग को सभी सडकों के जंक्शन पर गति सीमा दर्शाने वाले सूचना पट्ट लगाने तथा सडक के किनारे आ रहे वृक्षों पर रिफ्लेक्टर लगाने तथा रोड मिडियन एवं जंक्शन पर चालकों को बाधित करने वाले वृक्षों, झांडियों की कटिंग करवाने के निर्देश दिए। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित एवं दुरस्त कर सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए। 

जिला कलक्टर ने अभियान के दौरान रेड क्राॅस सोसायटी के माध्यम से टोल प्लाजा कार्मिकों, ढाबे वालों, ट्रक चालक को फस्ट एड की ट्रेनिंग दिलवाने को कहा। साथ ही वाहन चालकों की आंखों की जांच के लिए शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होने नगरीय क्षेत्रों में नो पार्किग के सूचना पट्ट अंकित करने तथा आबादी क्षेत्रों में अधिकतम गति सीमा निर्धारित करने के लिए अधिसूचना जारी करने को कहा। साथ ही सम्पूर्ण अभियान के लिए अतिरिकत जिला कलक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बैठक मे जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई, अतिरिकत पुलिस अधीक्षक रधुनाथ गर्ग, जिला परिवहन अधिकारी बाडमेर डी.डी. मेघाणी तथा जिला परिवहन अधिकारी बालोतरा अचलाराम मेघवाल एवं अधिशाषी अभियन्ता मुरलीधर खत्री मौजूद थे।

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