उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत
जयपुर। 
राजस्थान उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में बैंक वसूली विवाद, चैक अनादरण के धारा 138 एन.आई. एक्ट एवं अन्य वसूली प्रकरणों का अभियान के तौर पर निस्तारण करने के लिए 8 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जायेगा।
राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी न्यायालयों में लम्बित 30 हजार 345 राजीनामा योग्य प्रकरण एवं 31 हजार 140 प्रि-लिटीगेशन सहित कुल 61 हजार 485 मामले लोक अदालत हेतु रैफर किये गये हैं जिनमेें लोक अदालत द्वारा राजीनामा के आधार पर निस्तारण के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पक्षकारान प्रार्थना पत्र पेश कर अपने बैंक वसूली विवाद, चैक अनादरण सम्बन्घी विवाद एवं अन्य निजी वसूली मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्म से करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत वर्तमान में मुकदमों के निस्तारण का सफल वैकल्पिक माध्यम बन गया है। लोक अदालत में मामला निपटाने हेतु कोई शुल्क नहीं लगता है बल्कि दी गई कोर्ट फीस भी वापिस मिल जाती है। पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा अंतिम रूप से हो जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के आदेश की कोई अपील नहीं होती है तथा न्यायालय में किसी भी पेशी पर नियत मामले को लोक अदालत में लगवाया जा सकता है। इसके अलावा पक्षकार न्यायालय में मुकदमा दायर करने से पूर्व प्रि-लिटीगेशन स्टेज पर भी लोक अदालत में अपने विवाद का समझौते के माध्यम से निपटारा करा सकते हैं।
शर्मा ने बताया कि यदि लोक अदालत में मामला निस्तारित करवाने के सम्बन्ध में कोई शंका हो अथवा कोई कठिनाई हो तो सम्बन्घित जिला में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला न्यायाधीश) पूर्णकालिक सचिव तथा ताल्लुका स्तर पर अध्यक्ष, ताल्लुका विधिक सेवा समिति (वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी) एवं उच्च न्यायालय स्तर पर सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं

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