पार्किग स्थलों को चिन्हित किये जाने हेतु प्रारूप प्रकाशित, सात दिवस के भीतर आपतियां आमन्त्रित
बाडमेर। 
बाडमेर शहर में आम जनता की सुविधा एवं यातायात व्यण्वस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जनहित में नगर परिषद से परामर्श उपरान्त पार्किग स्थलों (दुपहिया, तिपहिया, हल्के मोटरयान) के रूप में चिन्हित किए जाने से पूर्व प्रारूप का प्रकाशन किया जाकर आम जन से सात दिवस के भीतर आपतियां आमन्त्रित की गई है। 
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने बताया कि बाडमेर शहर में पार्किंग स्थलों के रूप में चिन्हित किए जाने से पूर्व राज होटल के सामने, सिणधरी चैराहा पर 60 गुणा 220 फीट, कृषि मण्डी गेट के बाहर, सिणधरी चैराहा पर 44 गुणा 230 व 34 गुणा 220 फीट, 132 केवी जीएसएस के पास सिणधरी रोड पर 20 गुणा 250 व 20 गुणा 100 फीट, मल्लीनाथ सर्किल जैसलमेर रोड पर 70 गुणा 50 फीट, महावीर टाऊन हाॅल से पूर्व में पुराने टैक्सी स्टेण्ड के पास 15 गुणा 100 व 15 गुणा 50 फीट, महावीर टाऊन हाॅल के सामने, आॅवर ब्रिज के नीचे 30 गुणा 50 व 30 गुणा 50 फीट, राजकीय अस्पताल के सामने, आॅवर ब्रिज के नीचे 30 गुणा 50 व 30 गुणा 50 फीट, भेलीराम की होटल के सामने, अंहिंसा सर्किल पर 30 गुणा 50 फीट, लक्ष्मी सिनेमा के पास 15 गुणा 70, 15 गुणा 75 व 15 गुणा 49 फीट, लक्ष्मी सिनेमा के सामने की तरफ-रेल्वे की दीवार के सामने दो स्थल 15 गुणा 50 व 15 गुणा 50 फीट, महाबार रोड होटल माधव पैराडाईज के सामने 15 गुणा 200 फीट तथा प्राइवेट बसस्टेण्ड के सामने, गडरारोड पर 40 गुणा 300 फीट हेतु प्रारूप प्रकाशन किया गया है। 
उन्होने बताया कि उपरोक्त उल्लेखित पार्किग स्थलों के बारे में यदि सर्व साधारण को कोई आपति हो तो इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन मय दस्तावेज कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट के समक्ष कार्यालय समय में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते है। उन्होने बताया कि निर्धारित अवधि समाप्ति पर उपरोक्त स्थलों को राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 5.58 के अन्तर्गत पार्किग स्थलों के रूप में अन्तिम रूप से चिन्हित कर अधिसूचित कर दिया जाएगा।

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