बाड़मेर करन्ट की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध

बाड़मेर, 3 जनवरी। जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने मकर सक्रान्ति पर जिले में करन्ट की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है। 
जिला मजिस्ट्रेट शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मकर सक्रान्ति के अवसर पर जिले में पतंग उडाए जाएगे। वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मे आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। उन्होने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्दे नजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे को पतंगबाजी हेतु उपयोग व विक्रय पर प्रतिबन्ध रहेगा। साथ ही प्रातः 6.00 से 7.00 बजे तक एवं सायं 6.30 से 7.30 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश 5 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रभावशील रहेगा।

कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त
जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने एक आदेश जारी कर 4 जनवरी को बारावफात, 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस व देवनारायण जयन्ती, 1 फरवरी को विश्वकर्मा जयन्ती, 2 को स्वामी रामचरण जयन्ती, 3 को गुरू रविदास जयन्ती, 7 को गाडगे महाराज जयन्ती, 14 को महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती व 17 फरवरी को महाशिवरात्री के धार्मिक पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को तहसील क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्टेªट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चैहटन को तहसील क्षेत्र चैहटन, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु एवं उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को तहसील क्षेत्र गुडामालानी के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), सिणधरी, सेडवा, धोरीमना, समदडी, गिडा, गडरारोड एवं रामसर के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट अपने उपखण्ड की शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

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