बाड़मेर करन्ट की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध
बाड़मेर, 3 जनवरी। जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने मकर सक्रान्ति पर जिले में करन्ट की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है।
कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त
जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने एक आदेश जारी कर 4 जनवरी को बारावफात, 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस व देवनारायण जयन्ती, 1 फरवरी को विश्वकर्मा जयन्ती, 2 को स्वामी रामचरण जयन्ती, 3 को गुरू रविदास जयन्ती, 7 को गाडगे महाराज जयन्ती, 14 को महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती व 17 फरवरी को महाशिवरात्री के धार्मिक पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को तहसील क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्टेªट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चैहटन को तहसील क्षेत्र चैहटन, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु एवं उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को तहसील क्षेत्र गुडामालानी के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), सिणधरी, सेडवा, धोरीमना, समदडी, गिडा, गडरारोड एवं रामसर के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट अपने उपखण्ड की शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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