बाड़मेर मतदान के लिए ये दस्तावेज होगे मान्य
बाडमेर।
जिले में प्रथम चरण के तहत शुक्रवार को होने वाले पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्य मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र नही होने पर फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिये भी वोट डाले जा सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधूसुदन शर्मा ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र नही होने पर आधार कार्ड के जरिये भी वोट डाले जा सकेगे। इसी तरह निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे के फोटोयुक्त फेमिली कार्ड, फोटो युक्त एन.आर.ई.जी.ए (नरेगा) पारिवारिक नौकरी प्रमाण पत्र कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड , स्वतन्त्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान पत्र , फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/ वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र ,फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र , ड्राइविंग लाइसेन्स, फोटोयुक्त सम्पति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पास बुक , राज्य/ केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन),पासपोर्ट, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस मान्य होगे।

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