शिक्षित ही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
जयपुर।
अब शिक्षित ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की श्ौक्षणिक योग्यता अनिवार्यता संबंधी अध्यादेश शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद केबिनेट से सर्कुलेशन के माध्यम से पास हो गया है।
अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पंचायत राज विभाग ने अक्टूबर में प्रस्ताव तैयार किया था। अगले वष्ाü पंचायत चुनावों में यह अध्यादेश लागू हो जाएगा।
दसवीं पास : पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य
आठवीं पास : सरपंच (सामान्य क्षेत्र)
पांचवीं पास : सरपंच (आदिवासी क्षेत्र)
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