जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन पर रोक लगा दी हैं| ये आदेश सिर्फ बाड़मेर जिले पर लागू हैं| अब बाड़मेर जिले में मामले के निपटारे तक न तो पंचायतो का पुनर्गठन होगा और न ही पंचायतीराज के चुनाव भी हो पाएँगे| गौरतलब रहे कि बाड़मेर जिले की सिवाना पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली पंचायतों के पुनर्गठन पर पहले ही रोक लग चुकी हैं|
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