बाड़मेर आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालन करे : मीणा
बाडमेर, 30 अक्टूबर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरभान मीणा ने नगर निकाय चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना करने तथा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। वे गुरूवार को संबंधित प्रभारी अधिकारियों से चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर मीणा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रवर्तन में आ चुकी है। उन्होने प्रभारी अधिकारियों से चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मतदान दलों के गठन, मतदान दलों का प्रशिक्षण, ई.वी.एम., कानून एवं शांति व्यवस्था, निर्वाचन व्यय माॅनिटरिंग, परिवहन एवं वाहन व्यवस्था, निर्वाचन स्टोर, चुनाव सामग्री का वितरण, रसद व्यवस्था सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरदा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रधुनाथ गर्ग, भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल नखतदान बारहठ, उपखण्ड अधिकारी मुकेश चैधरी, उदयभान चारण, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, शिवपालसिंह, जिला रसद अधिकारी भेराराम डिडेल, सूचना विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
इसी तरह गुरूवार प्रातः उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 
विज्ञापन स्थल आवंटन करने हेतु समिति गठित
निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार नगर पालिका आम चुनाव हेतु सम्पति विरूपण की रोकथाम एवं चुनाव अभियान के दौरान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों को विज्ञापन हेतु स्थल आवंटन करने हेतु समिति का गठन किया गया है।
आदेशानुसार नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा हेतु गठित समिति हेतु संबंधित रिटर्निग आॅफिसर (एसडीएम) अध्यक्ष, सहायक निटर्निग आॅफिसर (तहसीलदार) सदस्य तथा संबंधित आयुक्त नगर परिषद सदस्य सचिव होंगे। उक्त समिति नगर पालिका आम चुनाव के मध्यनजर सम्पति विरूपण की रोकथाम के संबंध में बैठक आयोजित कर राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों के आवेदन पर विज्ञापन हेतु प्लेग्स, होर्डिग्स, पोस्टर, यूनीपोल इत्यादि लगाने के संबंध में स्थलों का आवंटन करेगी एवं नियमानुसार शुल्क वसूल करेगी तथा संबंधित राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के चुनाव व्यय में सम्मिलित करेगी।

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