महिलाओं को अब हेलमेट पहनना जरूरी
नई दिल्ली। 
बाइक व स्कूटी से फर्राटा भरने वाली महिलाओं के बिखरे बाल दिखे तो उनकी शामत है। दिल्ली सरकार ने दुपहिया वाहन से यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है।
helmets are mandatory for women riders in delhiदिल्ली सरकार के इस नियम का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को पकड़े जाने पर चालान भरना पड़ेगा। चालान 100 रूपये तक का हो सकता है।
महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की कानून व्यवस्था को सख्ती से जारी करने के लिए सरकार ने गुरूवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। 
महिलाओं की जिंदगी की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1993 के नियम 115 (2) में संशोधन भी किया गया है। संशोधन को लागू भी कर दिया गया है। 
बताते चलें कि इस कानून व्यवस्था में सिख समुदाय के लोगों को पहले से ही हेलमेट न पहनने की छूट दी गई है।
पगड़ी पहनने वाले सिखों को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं होती है। उनके सिर की सुरक्षा के लिए उनका पग ही काफी होता है साथ ही धार्मिक मान्यता के आधार पर भी उन्हें छूट दी गई है।कानून व्यवस्था में तब्दीली के बाद भी सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने के नियम से बाहर रखा गया है।

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