आसाराम को कोर्ट से लगा जोरदार झटका
जोधपुर। 
नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में फंसे आसाराम को कोर्ट से एक और जोरदार झटका मिला है।
rajsthan court rejects Asaram pleaआसाराम का प्रार्थना पत्र अदालत ने पांच हजार रूपए के जुर्माने के साथ खारिज किया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012 (पोक्सो) की धारा 34 के तहत पेश इस प्रार्थना पत्र में आसाराम ने पीडिता की आयु के सम्बन्ध में जांच करवाने का अनुरोध किया था। 
अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक राजूलाल मीणा तथा पीडिता की ओर से प्रमोद कुमार वर्मा और पी.सी. सोलंकी का कहना था कि पीडिता की आयु से सम्बन्धित एक अन्य प्रार्थना पत्र न्यायालय खारिज कर चुका है। बार-बार एक ही तरह के प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। 
ऎसे में यह प्रार्थना पत्र जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। सेशन न्यायाधीश (जोधपुर जिला) मनोज कुमार व्यास ने गत पांच मई को बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने गुरूवार को पांच हजार रूपए के जुर्माने के साथ प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश दिया।

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