आपदा प्रबंधन योजना के अपडेशन के लिए सूचनाएं 28 फरवरी तक भिजवाएं
जयपुर।
जिला आपदा प्रबंधन योजना के अपडेशन और जयपुर जिले के चिन्हित 100 गांवों के लिए कार्य योजना बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को 28 फरवरी तक वांछित सूचनाएं जिला आपदा प्रबन्धन एजेन्सी को आवश्यक रूप से भिजवाये जाने को कहा गया है।
जयपुर जिला कलक्टर कृष्ण कुणाल मंगलवार को जयपुर कलक्ट्रेट के सभागार में जिला आपदा प्रबन्धन बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबन्धन से संबंधित सभी विभाग अपने उपलब्ध मानव संसाधनों सहित अन्य संसाधनों के बारे में विस्तार से जानकारी भिजवायें ताकि जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अपडेशन में शामिल कर आपदा की स्थिति में उनका त्वरित उपयोग किया जा सके।
जिला कलक्टर ने कहा कि जयपुर शहर के नालों की सफाई का कार्य 20 मई तक आवश्यक रूप से पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां अभी से प्रारम्भ कर दी जायें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि शहर में पानी भराव वाले स्थानों को चिन्हित करने, पानी भराव रोकने के उपाय किये जाये तथा यदि पानी भराव हो तो भी पानी की निकासी के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र शहर एवं ग्रामीण के महाप्रबधंकों एवं मुख्य निरीक्षक फैक्ट्री एवं बायलर्स को निर्देशित किया कि रसायनिक उद्योगों, जोखिमपूर्ण कारखानों में सुरक्षा के उपाय एवं किसी भी तरह की आपदा से निपटने के पुख्ता प्रबंध की सुनिश्चिता की जाये तथा ऐसी औद्योगिक इकाइयों में मॉक ड्रिल के आयोजन तथा उनके पास उपलब्ध संसाधनों एवं कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षण दिये जाने की भी व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसी औद्योगिक इकाइयों के पास उपलब्ध सुरक्षा एवं बचाव के संसाधनों की सूची प्राप्त कर जिला आपदा प्रबंधन योजना के अपडेशन में भी शामिल किया जावे। उन्होंने इन अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि वे ऐसी औद्योगिक इकाइयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और उनके द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जा रहा है, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
जिला कलक्टर ने कहा कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल विभाग के अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र मेें कोई भी खुला बोरवेल नहीं रहे। उन्होंने पीएचईडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में नया बोरिंग खोदे जाने पर उसका आवश्यक रूप से पंजीकरण किया जाये तथा बोरिंग केवल पंजीकृत फर्म के द्वारा ही खोदा जाये। उन्होंने कहा कि सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को खुले बोरिंग बंद कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे भी जिले के सभी पुलिस थाना अधिकारियों को निर्देश दें कि उनके क्षेत्र में यदि कोई खुला बोरिंग हो तो उसे तुरंत बंद करवाया जाये।

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