इस पतंगबाजी पर हो सकती है जेल 
जयपुर। 
इस मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का लुत्फ कहीं महंगा न पड़ जाए, जरा संभलकर रहिएगा। दरअसल,मांझे का उपयोग सोच-समझकर करना होगा, नहीं तो आपको जुर्माना देने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। 
मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान कांच-धातु मिश्रित मांझे के उपयोग से दुर्घटनाओं की आशंकाओं को देखते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं डीसीपी ने धातु मिश्रित मांझे की बिक्री, खरीद और उपयोग पर रोक लगा दी है। 
इस तरह के मांझे के उपयोग किए जाने पर जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में मामला दर्ज किया जाएगा। पतंग उड़ाने के उपयोग में लिए जाने वाले धातु मिश्रित मांझे से करंट का खतरा रहता है।
कांच मिश्रित मांझे से कई लोग घायल होते हैं। पुलिस कमिश्नरेट ने आईपीसी की धारा 144 में इस धातु एवं कांच मिश्रित मांझे के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश दिए।

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