पर्यटक स्वर्ण नगरी को साफ सुथरा रखने की अपील
जैसलमेर, 20 दिसंबर
जिला कलक्टर एन.एल मीना ने कहा कि ऐतिहासिक विष्वविख्यात पर्यटक स्वर्ण नगरी को स्वच्छ, सुन्दर एवं हरा-भरा बनाना हम सब का कर्तव्य है। उन्होंने स्वर्ण नगरी के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे इस नगरी को को साफ-सुथरा रखने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें इसके लिये निर्धारित स्थल पर ही अपना कचरा डाले, नाले-नालियों मे तथा अपने घर, प्रतिष्ठान के बाहर सडक पर ही अपना कचरा नही डाले,। सब्जी विक्रेताओं, खोमचेवाले, चायस्टाल, रेस्टोरेन्ट, संचालकों एवं व्यापारियों से अनुरोध है कि कचरे को दिन भर सडक पर नहीं फेंके उसे एक पात्र में एकत्रित कर निर्धारित स्थल पर ही डालें। उन्होंने अपील की है कि ऐसा नहीं किये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होेगें।
जिला कलक्टर ने यह भी अपील की है कि नगर के आम रास्तों, सडकों, गली, मौहल्लों, के चैक में सरकारी भूमि पर दुकान का सामान, पत्थर, नकारा वाहन आदि नही रखे तथा सरकारी भूमि पर पत्थर, मलबा, आदि नही डालें। सभी आईटमस को 25 दिसम्बर तक हटा दें, इसके बाद परिषद् द्वारा हटाया जाकर जुर्माना राषि की वसूली करते हुए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जावेगा।
उन्होंने अपील में यह भी बताया कि नगर में समस्त पशुपालकों, ष्ष्वानपालकों (कुत्ते पालको) तथा सुअरपालकों को हिदायत दी जाती है कि वे अपने पालतू जानवरों को अपने परिसर में ही बांध कर रखें नगर में विचरण करने के लिए खुले नही छोडें। दिनांक 25 दिसम्बर तक अपनी व्यवस्था कर लेंवे, अन्यथा ऐसा नही करने पर जानवरों को पकडनें की कार्यवाही की जावेगी, ओर इस पर होने वाला व्यय सम्बन्धित स्वामी से वसूली किया जावेगा।
उन्होंने किले में निवास कर रहे निवासियों से अनुरोध किया जाता है कि वे किले पर गाय, बैल, आदि पषुओं को नही रखे। दिनांक 25 दिसम्बर तक अपनी व्यवस्था कर लेंवें, अन्यथा उक्त बाडें के आवंटन को निरस्त कर भूमि को परिषद् के कब्जे में ले लिया जायेगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि पाॅलिथीन कैरी बैग का संग्रहण, विक्रय, उत्पाद, उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसा करना दण्डनीय अपराध है। अतः समस्त को सूचित किया जाता है कि पाॅलिथीन कैरी बैग का उत्पादन, संग्रहण, विक्रय उपयोग नही करें। अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
जारी अपील मे यह भी बताया कि सरकारी भवनों, चारदीवारी, चैहारों पर पोस्टर, बैनर, नारे आदि नही लिखें ऐसा पाया जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध (राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम) 2006 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जुर्माना लगाया जायेगा, तथा उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी।
जिला कलक्टर ने स्वर्ण नगरी के समस्त नगरवासियों से अनुरोध किया है कि वे इन बिन्दुओं की पालना करते हुए प्रषासन का सहयोग करें। स्वर्णनगरी को स्वच्छ, सुन्दर, हरा-भरा, बनाने में प्रयासरत रहें।
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