सभी लाइसेंसधारियों को जमा नहीं करवाने होंगे हथियार
जोधपुर।राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी लाइसेंसधारियों को अपने हथियार संबंधित पुलिस थानों में जमा नहीं करवाने होंगे। कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित जिले की स्क्रीनिंग कमेटी ने हथियार जमा करवाने के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत आपराधिक रिकॉर्ड या जिनसे खतरे की आशंका हो उन लाइसेंसधारियों को ही अनिवार्य रूप से हथियार जमा करवाने होंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद जोधपुर कमिश्नरेट व जिला ग्रामीण पुलिस में अब तक 28 सौ से अधिक हथियार जमा हो चुके हैं।
स्क्रीनिंग कमेटी करेगी निर्णय
इस संबंध में संबंधित जिले की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। जिनके अध्यक्ष संबंधित पुलिस कमिश्नर अथवा पुलिस अधीक्षक हैं। वे ही यह तय करेंगे कि किस लाइसेंसधारी से हथियार जमा किए जाने हैं और किससे नहीं? मतदान से पहले तक हथियार जमा किए जाएंगे। जो मतगणना पूरी होने तक जमा रहेंगे।
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राहुल प्रकाश के अनुसार जिले में चार हजार से अधिक व्यक्तियों के पास हथियारों के लाइसेंस हैं।
इनमें से करीब दो हजार से अधिक लाइसेंस जमा हो चुके हैं। वहीं, कमिश्नरेट में 2487 व्यक्तियों के पास हथियारों के लाइसेंस हैं। इनमें से अब तक 831 हथियार जमा हो चुके हैं। पुलिस को करीब पचास प्रतिशत हथियार जमा होने की उम्मीद है।
इन लाइसेंसधारियों से जमा होंगे हथियार
हथियार के लाइसेंसधारी व्यक्ति से किसी को खतरे की आशंका हो।
लाइसेंसधारी व्यक्ति के खिलाफ अब तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज हो या वो आपराधिक प्रवृत्ति का रहा हो।
हथियार का लाइसेंसधारी व्यक्ति संवेदनशील या अति संवेदनशील मतदान केन्द्र वाले क्षेत्र का रहने वाला हो।
हथियार के लाइसेंसधारी से चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलने या कानून-व्यवस्था भंग होने का खतरा हो।
इनका कहना है
"चुनाव के दौरान हथियार जमा करवाने के संबंध में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय के तहत लाइसेंसधारी सामान्य व्यक्ति को हथियार जमा नहीं करवाना पड़ेगा। चार बिन्दु तय किए गए हैं। इन श्रेणी में आने वालों से ही हथियार जमा किए जा रहे हैं।"बीजू जॉर्ज जोसफ, पुलिस कमिश्नर जोधपुर।
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