मतदान दल को दी जाने वाली सामग्री को देखा बारीकी से, रेण्डम की जाच
जैसलमेर, 27 नवम्बर/ 
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल मीना ने विधानसभा चुनाव 2013 के लिए मतदान के लिए मतदान दलों के लिए चुनाव भण्डार प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किए गए चुनावी सामग्री बैंग का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को दिये जाने वाले बैंग में डाली गई सामग्री को बारिकी से निरीक्षण किया एवं एक-एक सामग्री को देखा। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर एवं पोकरण के लिए तैयार किए गए बैंग का रेण्डम चैंकिग भी की और उसमें रखी सामग्री को देखा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मानाराम पटेल, जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास एवं तहसीलदार गोकुलराम भी साथ में थे।
जिला रसद अधिकारी एवं प्रभारी भण्डार प्रकोष्ठ महावीर प्रसाद व्यास ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर के लिए 344 एवं पोकरण विधानसभा के लिए 238 बैंग तैयार किए गए है इसप्रकार कुल मिलाकर 582 बैंग तैयार किए गए है। उन्होंने बताया कि मतदान दलों के बैंग में अमीट स्याही, स्टाम पेड, ब्रेल लिपि, एड्रेस टेंग, गोंद, बेजेज, लिफाफे क्रम संख्यार 1 से 19 तक के साथ ही अन्य आवष्यक सामग्री डाली गई है। निरीक्षण के समय प्रकोष्ठ में विषेष रूप से कार्य कर रहे गोविन्द गोपाल जगाणी एवं महेन्द्र पुरोहित द्वारा बैंगो का अवलोकन करवाया गया।

मतदान केन्द्रो में मोबाईल फोन, कोर्डलेंस सेट, वायलेस सेट ले जाना निषेध होगा
जैसलमेर, 27 नवम्बर/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के भीतर निर्वाचन ड्यूटी में एवं कानून व्यवस्था में लगें अधिकृत कार्मिको के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए सैल्यूलर फोन, कोडलेंस फोन, वायरलेंस सैट आदि को ले जाना और उनका उपयोग करना पुर्णतः निषेध होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल मीना नें यह जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिसम्बर को मतदान दिवस को मतदान दल के सभी सदस्य मतदान प्रक्रिया में अति व्यस्त रहेंगें, ऐसी स्थिति में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित रहे इसलिए आवष्यक है कि मतदान कक्ष के भीतर आपसी वार्तालाप एवं शोरगुल आदि किसी प्रकार से नहीं हो। यदि मतदान कक्ष के भीतर मतदान कार्मिको द्वारा मोबाईल फोन का उपयोग किया जाता है तो इससें मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी नें इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान दल के सदस्यों को स्पष्ट निर्देष दिये है कि वें मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के अन्दर मतदानकर्मी, माइक्रो आब्जर्बर अपने मोबाईल स्वीच आॅफ की स्थिति में रखेगें। वें किसी भी हालात में मतदान केन्द्र पर नियुक्त माईक्रो आब्जर्बर को किसी घटना के सम्बध में कोई संदेष सैक्टर मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी, चुनाव पर्यवेक्षक को देना जरूर है तो वह मतदान केन्द्र से बाहर आकर ही अपनें मोबाईल फोन से बात कर सकते है। वें बूथ लेवल अधिकारी, जो की मतदान केन्द्र के आस-पास ही उपलब्ध रहेगा के माध्यम से भी ऐसी सूचनाएं दे सकते है।
उन्होंने बताया कि इस सम्बध में निर्वाचन विभाग द्वारा भी बूथ लेवल अधिकारी के कर्तव्यों में यह भी बताया गया है कि, वें मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के आस-पास उपलब्ध रहेगें तथा अपना मोबाईल फोन चालू रखेगें।

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