लालू,शर्मा की  लोकसभा सदस्यता हुई खत्म

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जनता दल (युनाइटेड) के नेता जगदीश शर्मा के चारा घोटाला मामले में दोषी पाए जाने के बाद मंगलवार को उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह जानकारी लोकसभा सचिवालय के अधिकारी ने दी।
पूर्व सांसद कहलाएंगे लालू, लोकसभा सदस्यता हुई खत्मबिहार के सारण जिले से सांसद लालू प्रसाद और जहानाबाद के सांसद जगदीश शर्मा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले पहले सांसद बन गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को आपराधिक मामलों में दो साल से अधिक की सजा पाने वाले विधायकों एवं सांसदों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिए जाने का फैसला सुनाया था।
कांग्रेस नेता रशीद मसूद को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को राज्यसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
झारखंड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 30 सितंबर को लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा और अन्य आरोपियों को चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से वर्ष 1994-95 के दौरान 37.70 करोड़ रूपए निकालने के मामले में दोषी सिद्ध किया था। लालू प्रसाद उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री थे।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद को पांच साल कारावास और 25 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। राजद प्रमुख फिलहाल झारखंड के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। 

पार्टी पर कोई असर नहीं : राबड़ी 

लालू की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि ऎसा होने का अंदाजा उन्हें पहले से ही था। लिहाजा हम पूरी तरह से तैयार थे। लालू पर हुई इस कार्रवई से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 

मसूद से हुई थी शुरूआत 

गौरतलब है कि सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता रशीद मसूद की राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। मसूद अयोग्य घोषित किए गए राज्यसभा के पहले सदस्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, किसी राजनेता के दो वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध के दोषी पाए जाने पर उसकी संसद/विधानसभा सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाएगी।

मसूद को दिल्ली की एक अदालत ने 19 सितंबर को भ्रष्टाचार के एक मामले में चार वर्ष की सजा सुनाई थी।

राज्यसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि मसूद की सदस्यता उसी दिन से समाप्त मानी जाएगी, जिस दिन उन्हें सजा सुनाई गई थी।

रिक्त स्थान की भेजी जानकारी 

अधिकारी ने बताया कि राज्यसभा में एक स्थान की रिक्ति की घोषणा वाली अधिसूचना औपचारिक तौर पर राज्यसभा के महासचिव शमशेर के. शेरिफ ने जारी कर दी है तथा इस अधिसूचना की एक प्रति आगे की कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।

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