चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पृथक से बैंक खाता खुलवाना होगा
बाडमेर, 31 अक्टूबर।
विधानसभा आम चुनाव 2013 के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से स्वयं के नाम का बैंक खाता खोलना अनिर्वाय होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण पुरोहित ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपना बैंकिंग खाता नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से कम से कम एक दिन पूर्व खोलना होगा। इस खाते का खाता नम्बर अभ्यर्थी द्वारा लिखित में विधानसभा से संबंधित रिटर्निग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय देनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी बैंक खाता नहीं खुलवाता है या बैंक खाते की सूचना नहीं देता है तो रिटर्निग अधिकारी आयोग के निर्देशों की पालना को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे।

उन्होने बताया कि अभ्यर्थी बीस हजार से अधिक राशि की अदायगी चैक के माध्यम से ही करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे स्वयं, उनके अभिकर्ता एवं उनके अनुयायी 50 हजार रूपये से अधिक की नकद राशि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के समय साथ नहीं रखे। अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशों की अक्षरश पालना करनी होगी। आयोग ने विधानसभा आम चुनाव में उम्मीदवारों के व्यय की सीमा 16 लाख रूपये रखी है।

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