आपति जनक एसएमएस प्राप्त होने पर प्रेषक के विरूद्ध
जैसलमेर , 10 अक्टूबर/ विधान सभा चुनाव 2013 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के निर्देषानुसार पुलिस विभाग के कार्यालय अतिरिक्त महानिदेषक पुलिस ए.टी.एस एवं एस.ओ.जी राजस्थान जयपुर द्वारा आम जनता के लिए चुनाव एवं चुनाव प्रचार के दौरान आपति जनक एसएमएस प्राप्त होेने पर प्रेषक के विरूद्ध कार्यवाही के लिए सूचना देने के लिए एक एसएमएस सर्विस प्रारम्भ की गई है। यह एसएमएस सर्विस 08082000222 मोबाईल पर कार्य करेगी।
जिला पुलिस अधीक्षक हेमन्त शर्मा ने बताया कि चुनाव संबंधित कानूनों, आदर्ष आचार संहिता तथा चुनाव आयोग के नियमों तथा निर्देषों के खिलाफ हो, भारतीय दण्ड संहिता में चुनाव संबंधित प्रावधानों, जनप्रतिधित्व अधिनियम 1951 अथवा चुनाव नियम 1961 के विरूद्ध हो, वोट डालने के लिए प्रलोभन/धमकी देने अथवा धर्म अथवा जाति के आधार पर वोट मांगने से संबंधित हो वे आपति जनक एसएमएस होंगे।
उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक जिसे चुनाव के दौरान आपति जनक एसएमएस प्राप्त होता है तो वह मोबाईल नम्बर 08082000222 पर smsinfo लिखकर एक स्पेस के बाद उक्त आपति जनक एसएमएस तथा उसे भेजने वाले का मोबाईल नम्बर एसएमएस के द्वारा फोरवर्ड कर सकता है। चुनाव एवं चुनाव प्रचार के दौरान आपति जनक एसएमएस भेजने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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