आचार संहिता की रोजाना सूचना भिजवानी होगी
प्रतापगढ़, 10 अक्टूबर/राजस्थान विधानसभा चुनाव-2013 के लिए प्रतापगढ़ जिले के सहायक प्रभारी अधिकारी (आदर्श आचार संहिता एवं शिकायत प्रकोष्ठ), जिला कोषाधिकारी रामधन ने प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, धरियावद एवं पीपलखूंट के उपखण्ड अधिकारियों को आचार संहिता की सूचना समयबद्ध रूप से भिजवाने के लिए कहा है।
सहायक प्रभारी अधिकारी, जिला कोषाधिकारी रामधन ने जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रतन लाहोटी के निर्देशों के अनुरूप सभी उपखण्ड अधिकारियों से आग्रह किया है कि विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन एवं चुनाव संबंधी शिकायतों की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन प्रातः 8 बजे जिला कोषाधिकारी कार्यालय नियंत्रण कक्ष में ई-मेल तथा दूरभाष नंबर 01478-223099 व 220188 पर उपलब्ध कराएं। इन सभी अधिकारियों को प्रारूप की प्रतियां भी भिजवायी गई हैं जिनमें रोजाना की सूचनाओं का अंकन किया जाएगा। सहायक प्रभारी अधिकारी का मोबाइल नंबर - 9414889978 है।

ईवीएम ग्राउंड स्टाफ का प्रशिक्षण 17 अक्टूबर को प्रतापगढ़ में

प्रतापगढ़, 10 अक्टूबर/आगामी 17 अक्टूबरको प्रातः 11 बजे प्रतापगढ़ उपखण्ड कार्यालय में ईवीएम ग्राउन्ड स्टॅाफ का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीेकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मुकेश कुमार ने प्रतापगढ, अरनोद एवं पीपलखूंट के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(तहसीलदार) को निर्देश दिए हैं कि इस प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेने के लिए ईवीएम में लगाये गए समस्त ग्राउंड स्टाफ को पाबंद करेंं।

प्रतापगढ़ जिले में मतदान केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
प्रतापगढ़, 10 अक्टूबर/ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर रतन लाहोटी ने जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि निर्धारित समय से पूर्व सभी प्रबन्धों को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी मतदान केन्द्रों की भौतिक स्थितियों का जायजा लेकर मतदाता और चुनाव अधिकारियों से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का सुलभ होना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मतदान केन्द्र पूरी तरह उपयेागी हो तथा इसमें सभी प्रकार की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन पर समयबद्ध कार्य करने को कहा गया है।
लाहोटी ने बताया कि भौतिक सत्यापन के दौरान मतदान केन्द्र तक पहुंचने की स्थिति, प्रवेश और निकास द्वार व आस-पास के क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही भवन की चार दीवारी, कमरों की संख्या, खुला स्थान, शौचालय आदि का जायजा लिये जाने को कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि इस बार निर्वाचन आयोग ने समस्त मतदान केन्द्र के लोकेशंस की वीडियोग्राफी कर उनकी सीडी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर रैम्प्स, छाया, पेयजल, विद्युत एवं फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ मतदान कर्मियों को मतदान दिवस पर मेडिकल सुविधा उपलध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
लाहोटी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केन्द्र पर महिला व पुरुष मतदाताओं की अलग-अलग पंक्तियों के साथ ही विशेषजन, वरिष्ठ नागरिक एवं गोद में बच्चे लिए महिला मतदाताओं के मतदान के लिए अलग से व्यवस्था करने के निर्देश भी निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं।

सरकारी कर्मचारी राजनैतिक गतिविधियों से दूर रहें
प्रतापगढ़, 10 अक्टूबर/कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। राज्यकर्मियो को इन गतिविधियों से दूर रहना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग ने द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित रैलियों व आम सभाओं में केवल वे ही कर्मचारी उपस्थित रह सकते हैं, जिन्हें इन सभाओं व रैलियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) रतन लाहोटी ने निर्वाचन आयोग के प्रतिबंध की जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 तथा धारा 134 क के तहत विहित सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू होंगे। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे चुनाव के समय पूरी तरह निष्पक्ष रहें एवं किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लें।
यह स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के अनुसार कोई भी ऎसा व्यक्ति जिसे निर्वाचनों के संचालन व प्रबन्धन से संबंधित किसी कत्र्तव्य पर नियुक्त किया जाता है, तो वह व्यक्ति या कार्मिक अपना मत देने के अलावा ऎसा कोई काम नहीं करेगा जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करता हो।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस प्रावधान का उल्लंघन निर्वाचन अपराध माना जाएगा। इसमें छः महीने तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यह प्रावधान सभी सरकारी कर्मचारियों एवं उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू है। इसी प्रकार धारा 134 क के अनुसार यदि सरकार की सेवा में रहते हुए कोई व्यक्ति निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में काम करता तो उसे तीन माह के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

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