मतदाताओ के घर तक पहुंचेगी मतदान पर्ची
-राजस्थान मंे होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताआंे के घर तक फोटोयुक्त मतदान पर्ची पहुंचाई जाएगी। ताकि मतदान केन्द्र को लेकर मतदाता भ्रमित नहीं हो। राज्य मंे पहली बार मतदाता के घर तक पर्ची पहुंचाने की पहल की गई है। इसके अलावा कम वोटर टर्न आकार वाले मतदान केन्द्रांे वाले इलाकांे मंे मतदाताआंे को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
बाड़मेर।
राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए एक दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश में चुनाव विभाग पहली बार मतदाताओ को घर-घर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची भेजेगा। ताकि मतदान केन्द्र को लेकर मतदाता भ्रमित न हो ।
राज्य में विधानसभा चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 5 नवम्बर को नामाकन दाखिले का काम शुरू होगा और 12 नवंबर तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। जबकि 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जाच होगी। 16 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अब तक आमतौर पर मतदान के लिए मतदान केन्द्र के समीप ही मतदान पर्ची बनाई जाती थी। इस दौरान कई बार राजनीतिक पार्टियांे के प्रतिनिधि मतदाताआंे को पर्चियांे के जरिए अपने पक्ष मंे मतदान करवाने का प्रयास करते थे। कई बार पर्ची के अभाव मंे मतदाता भी मतदान करने के लिए नहीं जा पाते थे। अब नई व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान से पहले नियुक्त प्रतिनिधि मतदाताआंे के घर तक फोटो युक्त मतदान पर्ची पहुंचाएंगे।
पहली बार कोई नहीं का विकल्पः
विधानसभा चुनाव मंे मताधिकार करने वाले मतदाताआंे को पहली बार चुनाव आयोग ईवीएम मशीनांे मंे इनमंे से कोई नहीं विकल्प पर मतदान करने का अधिकार देगा। उच्चतम न्यायालय ने 27 सितंबर को अपने एक फैसले मंे मतपत्रांे और ईवीएम मंे कोेई नहीं विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अब तक मतपत्रांे और ईवीएम मंे मतदाताआंे के लिए यह विकल्प उपलब्ध नहीं था। अभी तक मतदाताआंे को चुनाव नियम संहिता के नियम 49-ओ के तहत इनमंे से कोई नहीं का अपना विकल्प दर्ज करना होता था। इसमंे गोपनीयता के उल्लंघन का खतरा रहता था। अब नए प्रावधान के तहत ईवीएम मशीन मंे उम्मीदवारांे की सूची के सबसे अंत मंे एनओटीए कोई नहीं का विकल्प होगा। जो मतदाता ईवीएम मंे उल्लेखित उम्मीदवारांे मंे से किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते है वे एनओटीए का बटन दबा सकते है। इस तरह के वोट कोई वोट नहीं के तौर पर गिने जाएंगे और इनमंे परिणामांे पर कोई असर नहीं पडे़गा।
कम वोटर टर्न आकार वाले मतदान केन्द्रांे मंे प्रचार-प्रसारः
कम वोटर टर्न आकार वाले मतदान केन्द्रांे मंे मतदान के प्रति मतदाताआंे को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा। स्वीप के अध्यक्ष एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि चुनाव आयोग ने स्वीप के जरिए ऐसे इलाकांे मंे लघु फिल्म,नुक्कड़ नाटक एवं व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है। इनको मतदान प्रक्रिया, ईवीएम की कार्य प्रणाली के बारे मंे विस्तार से बताया जाएगा। महिला मतदाताआंे को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं स्वयं सहायता समूहांे का सहयोग लिया जाएगा।
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