प्रतापगढ़ जिले में हथियार जमा कराने के निर्देश
प्रतापगढ़, 12 अक्टूबर/ 
जिला मजिस्ट्रेट रतन लाहोटी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिले के सभी लाइसेंसधारियों को आदेशित किया है कि वे अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करा दें।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राजस्थान विधान सभा चुनाव 2013 के दौरान प्रतापगढ़ जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने, सभी वर्ग के मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त रहकर करने, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु एवं विभिन्न वर्गो, समुदायों, राजनैतिक दलों के व्यक्तियों व कार्यकत्र्ताओं के बीच टकराव होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते जिले के समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करवाये जाएं। 
जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं और जिले के अन्तर्गत समस्त अनुज्ञापत्र 11 दिसंबर 2013 तक की अवधि के लिए इमपाउण्ड करते हुए आदेश दिया है कि वे अपने शस्त्र तुरन्त प्रभाव से संबंधित पुलिस स्टेशन पर जमा करवा कर नियमानुसार रसीद प्राप्त करें।
इस आदेश की पालना नही करने वालों के खिलाफ आम्र्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसका पूर्ण वैधानिक दायित्व शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यह आदेश 11 दिसम्बर तक की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश बैंक सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अद्र्ध सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस गार्ड तथा उन राज्यों तथा केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं हाेंगे जो कानून व्यवस्था के संदर्भ में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हैं।

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