मुश्किल में आसाराम, कोर्ट में याचिका दायर 
जोधपुर। 
नाबालिग छात्रा का यौन दुराचार करने के आरोपों से घिरे आसाराम बापू की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सत्संग के दौरान एक बच्ची पर की गई टिप्पणी को लेकर अब उनके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर दो दिन में सुनवाई होगी।
Asharam Bapu newsएक निजी टीवी चैनल पर शुक्रवार शाम 8.30 बजे प्रसारित एक कार्यक्रम में बापू की उक्त क्लिप दिखाई गई थी। इसके आधार पर जोधपुर के अधिवक्ता एस.डी. गोस्वामी ने राजस्थान हाईकोर्ट में आपराधिक विविध याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि आठ वर्षीय बच्ची पर की गई टिप्पणी से उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

यह है आरोप
याचिका के मुताबिक निजी टीवी न्यूज चैनल पर शुक्रवार शाम 8.30 बजे प्रसारित कार्यक्रम में आसाराम बापू के सत्संग में क्लिप दिखाई गई, जिसमें बापू ने एक आठ वर्षीय बच्ची के लिए टिप्पणी की कि 'बापू की बच्ची, नहीं रहेगी कच्ची, बाद में अकेले में मिलना'। यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। जिसके लिए आसाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

इनको बनाया पक्षकार
उक्त याचिका में संत आसाराम बापू, उनकी प्रवक्ता नीलम दुबे, इंडिया न्यूज के एडिटर-इन-चीफ दीपक चौरसिया, भारत सरकार के गृह सचिव, राज्य सरकार के गृह सचिव व जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पक्षकार बनाया गया है।

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