नोडल अधिकारी जिम्मेदारी से करे कार्य, दिषा निर्देषों की करे पालना

जैसलमेर, 31 अगस्त/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेव सिंह उज्ज्वल ने जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेष 2013 की पालना में किये जाने वाले विभिन्न कार्यो के संबंध में नोडल अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे इस अध्यादेष के संबंध मे विस्तार से अध्ययन कर प्राप्त दिषा निर्देषों की अक्षरष पालना करे। उन्होंने कहा कि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें नोडल अधिकारियों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ फिल्ड में कार्य करना है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्ज्वल शनिवार को डीआरडीए सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेष 2013 के सबंधं में पंचायत समिति सांकडा व नगर पालिका पोकरण की नोडल अधिकारियों के एक दिवसीय प्रषिक्षण में यह निर्देष दिए। प्रषिक्षण में जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास के साथ ही पंचायत समिति सांकडा के विकास अधिकारी छोगाराम विष्नोई एवं आयुक्त नगर परिषद् जयसिंह परिहार तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि विकास अधिकारियों एवं नगर निकाय के अधिकारियों को पात्र परिवारों की सूचियां संबंधित विभागों से प्राप्त कर जरिये ई-मेल उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने निर्देष दिए कि पात्र परिवारो की सूचिया संबंधित नाॅडल अधिकारियों को उपलब्ध करा दे ताकि वे 2 सितम्बर तक राजीव गांधी सेवा केन्द्रो/ग्राम पंचायत/उचित मूल्य की दुकान/नगरीय विकास कार्यालय पर सार्वजनिक रूप से चष्पा करा दे। उन्होंने बताया कि 8 सितम्बर तक पात्रता प्राप्त इन सूचियों के संबंध में सार्वजनिक रूप से आपतियां आमंत्रित की जावे।
उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देष दिए है कि इस अध्यादेष के संबंध मे जो दिषा निर्देष प्राप्त हुए है उसकी प्रतियां उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है जिसका वे पुरा अध्ययन कर ले एवं उसी अनुरूप कार्यवाही सम्पादित कर ले। उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते।
प्रषिक्षण में जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास ने नोडल अधिकारियों को प्रषिक्षण देते हुए बताया कि बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा, आस्था परिवार कार्ड धारको के राषन कार्डो पर ‘‘खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवार की‘‘ मोहर अंकित नही की जावें। शेष पात्र परिवारों के संबंध में यदि कोई आपति प्राप्त नही होती है तो उनका 10 सितम्बर को ग्राम सभा/वार्ड सभा में अनुमोदन करवाने के पश्चात् ही राषन कार्ड पर मोहर लगाते हुए सील संधारण रजिस्टर मे पंजीयन किया जावे। इस संबंध में जिला/पंचायत समिति/नगरिक निकाय/वार्ड के कोड संख्या भी अंकित की जावे।
प्रवर्तन अधिकारी ने विस्तार से नोडल अधिकारियों को प्रषिक्षण देते हुए बताया कि किसी भी स्वतः पात्र परिवार/व्यक्ति के विरूद्ध आपति प्राप्त होने पर आपति निर्धारित प्रफोर्मा में ली जावें जो उनका उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि आपति निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित तहसीलदार/ नायब तहसीलदार व शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। नाॅडल अधिकारी प्राप्त आपतियों की सूची बनाकर संबंधित सक्षम अधिकारी को नियम समय पर उपलब्ध करावे।
उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सूचियां भी विकास अधिकारी/नगर निकाय अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है। उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित किया जाना है। इनको संस्थागत राषन कार्ड जारी किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने के पात्र है परन्तु उनके राषन कार्ड नही बने है को भी नाॅडल अधिकारी द्वारा मौके पर ही राषन कार्ड फार्म उपलब्ध करवाना है। इनकी सूचियां तैयार कर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी को, नगर पालिका पोकरण में अधिषाषी अधिकारी पोकरण व नगर परिषद् जैसलमेर क्षेत्र की सूची जिला रसद अधिकारी को भिजवावे ताकि इनके राषन कार्ड बनाए जा सके।
प्रषिक्षण में नोडल अधिकारियों को इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई गई। प्रषिक्षण में नाॅडल अधिकारियो ने ध्यान पूर्वक प्रषिक्षण प्राप्त किया एवं इस संबंध में किये जाने वाले क्रिया कलापों की जानकारी ली एवं मौके पर ही शंकाओं का समाधान करवाया।

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

 
HAFTE KI BAAT © 2013-14. All Rights Reserved.
Top