गिरफ्तार हो सकते हैं आसाराम बापू 
मुजफ्फरपुर। 
बिहार के मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने संत आसाराम बापू की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को बॉडी वांरट जारी किया। दिल्ली में गैंग रेप की शिकार स्टूडेंट को लेकर बापू ने कथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था। इसको लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी शिकायत पर सुनवाई करते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने बापू के खिलाफ वारंट जारी किया।
वारंट इसलिए जारी किया क्योंकि बापू न तो अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और न ही उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दाखिल की। कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बापू को दो बार समन जारी किया था। कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह 12 अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई से पहले वारंट तामिल करवाएं। 
याचिका वकील सुधीर कुमार ने दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बापू ने कथित रूप से बयान दिया था कि दिल्ली गैंग रेप की शिकार लड़की आरोपियों को भाई बना लेती और उनसे रहम की भीख मांग लेती तो उसकी जान बच सकती थी। 
पटना हाईकोर्ट के वकील आरआरके पांडे के मुताबिक बॉडी अरेस्ट वांरट जारी करने का मतलब है कि बापू को गिरफ्तार करना होगा और उन्हें अदालत में पेश करना होगा। बॉडी वारंट गैर जमानती वारंट से अलग है।

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