सीमावर्ती गांवों में रात्रि कालीन विचरण पर प्रतिबन्ध
बाडमेर, 9 जुलाई। जिला मजिस्टेªट भानु प्रकाष एटूरू ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य गुप्तचर ऐजेन्सियों के अधिकारियों कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
नियन्त्रण कक्ष स्थापित
बाडमेर, 9 जुलाई।
फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 2013 के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु जिला कार्यालय (कांफ्रेन्स हाॅल) में टेलीफोन नम्बर 02982- 222226 पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियन्त्रण कक्ष के आॅल ओवर इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित होगे जिनके टेलीफोन नम्बर कार्यालय 02982-220007 तथा निवास 02982-220008 है।
विधानसभा आम चुनावजिला स्तरीय प्रचार समन्वय समिति गठित
बाडमेर, 9 जुलाई।
आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान तथा मतदाता सूचियों में नाम जुडवाने के अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तरीय प्रचार समन्वय समिति गठित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भानु प्रकाष एटूरू के अनुसार निर्वाचन विभाग के मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा विधान सभा चुनाव 2013 के मद्दे नजर प्रचार प्रसार की कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रचार प्रसार समिति गठित की गई है जिसमें उप निदेशक महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव तथा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद, तहसीलदार बाडमेर, जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान, सचिव साक्षरता समिति, युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, कमाण्डेन्ट एनसीसी, प्रभारी अधिकारी एनएसएस, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं मुकेश पचैरी को सदस्य बनाया गया है।

0 comments:
एक टिप्पणी भेजें