चाही गई सूचनाएं समय पर नहीं भेजने वाले के विरुद्ध की जाएगी कार्यवाही
जैसलमेर , 17 जुलाई/विधानसभा आम चुनाव 2013 के लिए कार्मिकों का डाटाबेस इस कार्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है । कार्मिकों के डाटाबेस तैयार किये जाने के लिए जिले मेें कार्यरत समस्त राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय अधिकारियों से उनके अधिनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20 जलुाई 2013 तक चाही गई थी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम ) ने इस संबध में समस्त कार्यालयध्यक्षों को निर्देषित किया है कि वे उनके अधिनस्थ कार्यरत कर्मचारियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को 20 जुलाई 2013 तक आवष्यक रूप से भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिष्चित करें , उक्त अवधि तक किसी कार्यालय की सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में संबधित अधिकारी के विरूद्व चुनाव नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी , जिसके लिये संबधित स्वयं व्यक्तिषः जिम्मेदार होंगे ।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी पटेल बताया कि प्राप्त होने वाली सूचनाओं में कर्मचारियो/अधिकारियों के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का विवरण अंकित नही किया जा रहा है । इसके लिए जिले के समस्त कार्यालयध्यक्षों (राज्य/केन्द्र सरकार) को निर्देषित किया गया है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है , उनके आवेदन निर्धारित प्रारूप मे भरवाये जाकर 18 जुलाई 2013 तक संबधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर/पोकरण को अविलम्ब भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिष्चत करावें ।
राज्य में बालिका नीति 2013 जारी
जिले में इसकी क्रियान्वित के लिए निर्धारित बिन्दुओं की पालना करने के
चिकित्सा अघिकारियों को दिए गए निर्देष
जैसलमेर , 17 जुलाई / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आनन्द गोपाल पुरोहित ने बताया कि राज्य में राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013 जारी की गई हैं । जिले में राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013 के बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करने एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले के समस्त सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों एवं सोनोग्राफी केन्द्रो के संचालको को निर्देशित किया गया है। राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013 में गर्भधारण पूर्व लिंग चयन, भ्रंुण का लिंग निर्धारण और लिंग आधारित गर्भ का समापन करने पर पूर्ण निषेध है। बालिका नीति के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जेण्डर संवेदी सेवा प्रदान करने के लिये प्रशिक्षित हांेगें और लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम और गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये जवाबदेह रहेगे ।
उन्होने बताया कि राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013 के अन्तर्गत गर्भ निरोध संबंधित परामर्श और विभिन्न गर्भ निरोधकों की उपलब्धता का प्रावधान किया गया है साथ ही प्रजनन संबंधित तकनीक तथा उनके लिंग चयन निर्धारण और कन्या भ्रुण हत्या के लिये उपयोग पर कडी निगरानी रखी जायेगी। निगरानी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के मानदंडों के अनुरूप करने एंव किसी भी दशा में कुख्यात प्रथाओं(गर्भावस्था की ट्रेकिंग या अवैध गर्भावस्था का समापन) को रोकना,जिससे महिला के प्रजनन अधिकारों और गोपनीयता की रक्षा हो सके किंतु मां और बालिका की प्रसवोत्तर देखभाल के लिये ट्रेकिंग आवश्यक की जायेगी ।
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