घोटालेबाज चौटाला को मिली जमानत 
नई दिल्ली।
टीचर भर्ती घोटाले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को छह हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। खराब सेहत के कारण उन्हें जमानत दी गई है। चौटाला के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल कई बीमारियों से पीडित है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। 
india newsचौटाला ने इसी साल फरवरी में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था,लेकिन तब अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया था। हाईकोर्ट ने 16 मई को चौटाला के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया था। न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने एम्स के निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित कर 21 मई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा था। 
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौटाला को 2000 के जूनियर शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिया गया था। चौटाले के पुत्र अजय चौटाला और दो आईएएस अघिकारियों सहित 53 अन्य को भी दोषी करार दिया गया था। अदालत ने 22 जनवरी को चौटाला,उनके पुत्र अजय चौटाला और 9 अन्य को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। 
गिरफ्तारी के बाद सभी को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। 44 अन्य को चार साल कैद और एक को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। चौटाला ने निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली।

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