लोकपाल बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी 
नई दिल्ली। 
कैबिनेट ने गुरूवार को राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए लोकपाल विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दे दी। जो सिफारिशें स्वीकार की गई हैं उनके अनुसार राज्यों में एक साल में लोकायुक्त बनाया जाएगा। पीएम को भी कुछ शर्तो के साथ लोकपाल के दायरे में रखा गया है।धार्मिक संस्थाएं लोकपाल के दायरे से बाहर रहेंगी साथ ही राजनीतिक दल लोकपाल के दायरे में नहीं होंगे। सीबीआई भी लोकपाल के दायरे में नहीं होगी। पीएम,स्पीकर और नेता विपक्ष लोकपाल को चुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी लोकपाल को चुनेंगे। लोकपाल किसी पार्टी के सदस्य नहीं होंगे।केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा,""मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केबिनेट ने संशोधनों पर अनुमोदन की मुहर लगा दी। प्रवर समिति की सिफारिशें व्यापक रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।"" गौरतलब है कि यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में विचाराधीन है। इस विधेयक को उच्च सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया था,जिसने कई संशोधनों के सुझाव दिए। इस विधेयक को पारित कराने के लिए अब राज्यसभा में लाया जाएगा।

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