जेठमलानी ने फिर कराई भाजपा की फजीहत
नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जेटली को दिए गए जवाब में सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति को फिलहाल रोके रखने की मांग को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर लोकपाल विधेयक में कई बदलावों की सिफारिशें की गई हैं जिन्हें विधेयक में संशोधन के लिए शामिल किए जाने पर सरकार को विचार करना है। इसके बाद नए संशोधित विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा होगी। तत्पpात इसे पारित करके लोकसभा में पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा जबकि सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीआई जैसी शीर्षतम जांच एजेंसी को किसी ऎसे कानून के लिए प्रशासनिक प्रमुख विहीन नहीं रखा जा सकता है जो संसद में पारित होने की बाट जोह रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनहित में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) कानून के प्रावधानों के तहत यह नियुक्ति की है।
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