मुफ्त में मिली 90 करोड़ की जमीन?
नई दिल्ली।
उनका कहना है कि ज्यादा जानकारी जुटाने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। चैनल का कहना है कि गांधी परिवार को जमीन देने के लिए लीज की शर्तो का पालन नहीं किया गया। साथ ही भुगतान की शर्तो का भी पालन नहीं किया गया।
हाल ही में जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे पर धांधली के आरोप लगाए थे। स्वामी ने आरोप लगाया था कि दो समाचार पत्रों की 1600 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए दोनों ने धांधली की थी। स्वामी ने कहा था कि कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड की बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए दोनों ने नई कंपनी बना ली।
इसमें सोनिया और राहुल के 76 फीसदी शेयर हैं। इस कंपनी को कांग्रेस ने 90 करोड़ रूपए का कर्ज दिया था। कांग्रेस ने भी कर्ज देने की बात कबूली थी। हालांकि कांग्रेस ने कहा था कि यह लोन बिना ब्याज पर दिया गया था। यह किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं दिया गया था। स्वामी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। वह चुनाव आयोग में गए थे लेकिन आयोग ने कांग्रेस की मान्यता रद्द करने से इनकार कर दिया। अब स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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