मोहर्रम 25 को बाड़मेर में साम्प्रदायिक सदभाव की परम्परा कायम रखने की अपील 

बाडमेर, 22 नवम्बर। 
जिले में 25 नवम्बर को मोहर्रम पर्व भांति पूर्वक मनाये जाने के सम्बन्ध में गुरूवार को जिला कलेक्टर भानु प्रकाश एटुरू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर एटुरू ने कहा कि बाड़मेर में साम्प्रदायिक सदभाव की परम्परा कायम रही है तथा यहा सभी त्यौहार तथा पर्व सभी वर्गो के लोग आपस में मिलजुल कर मनाते आए है, जो कि अपने आप में गौरव पूर्ण है। उन्होने यह परम्परा आगे भी कायम रखने तथा इस दौरान जिले में सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाने की अपील की। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मोहर्रम के दौरान ताजियों के जुलूस के गुजरने वाले मार्गो पर साफ सफाई करने, पत्थर व मलवा आदि हटाने तथा रास्ते मे पेडों की टहनियों, बिजली, टेलीफोन तथा केबल के तारों को ठीक करवाने के निर्दो दिए। इसी प्रकार आवारा पाुओं को रोकने तथा मार्ग में पेयजल की व्यवस्था करने के निर्दो दिए गए। उन्होने कहा कि ताजियों के जुलूस के गुजरने के बाद बिजली एवं टेलीफोन आदि के तारों को यथाीध्र जोडा जाए ताकि लोगों को कठिनाई न हो। उन्होने मार्गो में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात करने को कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक राहुल बारहठ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र मीणा, कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष धनराज जोाी, सामाजिक कार्यकर्ता नजीर मोहम्मद, अम्बालाल जोी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समाजसेवी उपस्थित थे। 

मोहर्रम के मद्देनजर निषेधाज्ञा 
जिला मजिस्ट्रेट भानु प्रकाश एटुरू ने एक आदेश जारी कर मोहर्रम पर्व पर जिले में साम्प्रदायिक सदभाव तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से निषेधाज्ञा जारी की है। यह 23 नवम्बर को प्रातः 6.00 बजे से 27 नवम्बर को रात्रि 10 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावी रहेगी। उक्त अवधि के दौरान जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अस्त्रशस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं कर सकेंगे तथा ना ही ऐसे अस्त्रशस्त्र का प्रदर्शन कर सकेंगे। लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मे जमा कराने हेतु विचरण पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। निषेधाज्ञा अवधि दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। बाडमेर जिले के बाजारों एवं सडकों पर कोई व्यक्ति ऐसे कोई नारे बाजी नहीं करेंगे जिसके कारण किसी अन्य समुदाय अथवा वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंचे, ना ही कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकेंगे। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। 

मजिस्ट्रेट नियुक्त 
जिला मजिस्ट्रेट भानु प्रकाश एटुरू ने ताजिया के जुलूस के दौरान कानून एवं भांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाडमेर तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर को शहर में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा को बालोतरा शहर में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा एवं नायब तहसीलदार जसोल को ग्राम पाटोदी में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को ग्राम बड़नावा जागीर तहसील पचपदरा में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को कस्बा सिवाना में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। 

आरएसएमएम की गिरल लिग्नाईट खदान को राश्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड 
बाड़मेर 22 नवम्बर। 
राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को बाड़मेर स्थित गिरल लिग्नाईट खदान के लिए राश्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड प्रदान किया गया। राश्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा यह पुरस्कार बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड उदयपुर के प्रबन्ध निदोक अजिताभ भार्मा को प्रदान किया गया। राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदोक भार्मा ने बताया कि कम्पनी की गिरल लिग्नाईट खदान को यह पुरस्कार न्यूनतम दुर्घटना दर की श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है। भार्मा ने बताया कि आर ़एस ़एम ़एम ़की सभी खदानों में खान सुरक्षा निदोालय द्वारा जारी सुरक्षा के नियमों एवं निर्दों का पालन किया जाता है तथा कम्पनी का यह प्रयास रहता है कि आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीक अपना कर खान दुर्घटना को भाून्य स्तर पर रक्षा जाए। उल्लेखनीय है कि खान सुरक्षा निदोालय द्वारा यह पुरस्कार प्रति वशर खनन क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए प्रदान किये जाते हैं जिनसें खनन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किये गए सुरक्षा उपयों को मध्यनजर रखते हुए विभिन्न श्रेणियों में ईकाईयों का पुरस्कार के लिए चयन किया जाता है। बाड़मेर की लिग्नाईट खदानों में खान सुरक्षा निदोालय द्वारा जारी नियमों और निर्दों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है तथा अब तक यहां किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीें हुई है। पुरस्कार वितरण समारोह में आर ़एस ़एम ़एम ़लिग्नाईट परियोजना के कार्यवाहक समूह महाप्रबन्धक हशर वर्धन एवं उप महाप्रबन्धक(खनन) पी ़आर ़प्रजापत श्रमिक संवर्ग के गिरल लिग्नाईट परियोजना के माईन्स ओवरमैन संदीप सक्सेना भी उपस्थित थे। 

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