जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने की आमजन से अपील
जैसलमेर,
25 अक्टूम्बर/ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के अन्तर्गत राज्य में जन्म एवं मृत्यु की प्रत्येक घटना का रजिस्ट्रीकरण कराना कानूनन अनिवार्य है। अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्ममृत्यु) एवं जिला कलक्टर जैसलमेर शुचि त्यागी ने बच्चों के अभिभावको से अपील की है कि वे अपने बच्चों के जन्म का पंजीयन आवश्यक रूप से कराए। इसके साथ ही उन्होंने मृत्यु पंजीयन कराने की भी आमजन से अपील की।
जिला कलक्टर त्यागी ने जारी अपील में बताया कि बच्चे के जीवन की शुरूआत उसके जन्म के साथ होती है, निश्चय ही बच्चे की पहचान सुनिश्चित करना उसके जीवन की प्रमुख ही नहीं प्रथम आवश्यकता है। जन्म प्रमाण पत्रा बच्चे का पहला कानूनी दस्तावेज है, जिसमें बच्चा अपने सम्पूर्ण विवरण के साथ पंजीकृत होता है। स्कूल में प्रवेश, रोजगार, ड्राईविंग लाईसेन्स प्राप्त करने, पासपोर्ट बनवाने एवं यू.आई.डी. कार्ड बनवाने, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नाम जुड़वाने, कानूनी अनुबन्ध, विवाह और जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्यों में जन्म प्रमाण पत्रा की आवश्यकता होती है। जन्म प्रमाण पत्रा के अभाव में भावी जीवन में कई परेशानियों की आशंका रहती है। जारी अपील मे बताया कि भारत सरकार के महापंजीयक के निर्देश पर 10 वर्ष तक की आयु वर्ग के शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्रा तैयार करवाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया गया है। जिसमें जो बच्चे स्कूल में अध्ययनरत है तथा जिनका जन्म पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है उन बच्चों का उनके स्कूल संस्था प्रधान द्वारा गुलाबी कलर का प्रपत्रा भरकर इकजाई सूची सारणी संख्या1 में तैयार कर प्रमाणित करने के बाद संबंधित रजिस्ट्रार (जन्ममृत्यु), ग्राम सेवक एवं शहरी क्षेत्रा में नगरपालिका के अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। इसके उपरान्त रजिस्ट्रार द्वारा इस सूची को संबंधित तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाने के उपरान्त उन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्रा तैयार कर स्कूल में वितरण करने की कार्यवाही करेंगे। ऐसे बच्चे जो स्कूल में अध्ययनरत नहीं उनके लिए ए.एन.एम./आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा घरघर जाकर जन्म प्रतिवेदन भरकर इकजाई सूची सारणी संख्या2 को प्रमाणित करने के बाद में सूची एवं भरे हुए प्रपत्रों को संबंधित तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी से प्रमाणित करवाने के पश्चात बच्चों के जन्म प्रमाण पत्रा तैयार किये जायेंगे।
अपील में बताया कि ग्राम स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत जो भी ग्राम पंचायत टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, संस्थागतप्रसव, सही उम्र में विवाह, जन्ममृत्यु पंजीकरण, परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करती है, ऐसी ग्राम पंचायत को नकद राशि का पुरस्कार देने का प्रावधान है। इस योजना में जन्ममृत्यु पंजीकरण का शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कार मापदण्डानुसार 10 अंक आवंटित किये जायेंगे। अतः ग्रामीण क्षेत्रा के नागरिकों से अनुरोध है कि अपनी ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिलाने के लिये उनके परिवार में घटित होने वाली प्रत्येक जन्म व मृत्यु की घटना का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर शुचि त्यागी एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी डॉ बृजलाल मीणा ने जारी अपील में, विशेषकर अभिभावकों से आग्रह है कि यदि उन्होंने अपने बच्चों के जन्म का पंजीकरण अभी तक नहीं कराया है तो इस अभियान के दौरान अपने बच्चों के जन्म का पंजीकरण अवश्य करवायें तथा जन्म प्रमाण पत्रा प्राप्त करें।
पाला एवं शीतलहर प्राकृतिक आपदा में शामिल
जैसलमेर, 25 अक्टूम्बर/ पाला एवं शीतलहर को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा में शामिल कर दिया गया है। अब पाला एवं शीतलहर मे एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के नियमों के तहत सहायता का प्रावधान हो गया है। शासन उप सचिव प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा इस संबंध में जिला कलक्टर जैसलमेर को पत्रा प्रेषित कर सूचना प्रदान की गई। जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने सहायता विभाग द्वारा प्रेषित पत्रा की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्ट, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार जैसलमेर, पोकरण एवं फतेहग को निर्देश किया है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे।
उपभोक्ता सप्ताह के अलावा अवकाशों को छोडकर अन्य दिनों में उचित मूल्य की दुकाने खुली रहेगी
जैसलमेर, 25 अक्टूम्बर/
जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रतिमाह उपभोक्ता सप्ताह के अलावा भी साप्ताहिक एवं अन्य घोषित अवकाश को छोडकर प्रतिदिन पूर्व निर्धारित समय पर उचित मूल्य की दुकाने खुली रहेगी।
जिला रसद अधिकारी ने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिमाह उपभोक्त सप्ताह के अलावा भी साप्ताहिक एवं अन्य घोषित अवकाश को छोडकर प्रतिदिन पूर्व निर्धारित समय पर उचित मूल्य दुकाने खोले। इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
अब तैयार होगी जिला युवा मंडलों की निर्देशिका
नेहरू युवा केन्द्र ने मांगी निर्धारित प्रपत्रा में जानकारी
जैसलमेर, 25 अक्टूम्बर/ नेहरू युवा केन्द्र जैसलमेर की ओर से संबंधित युवा मंडलों में आपसी समन्वय को और अधिक ब़ाने व जन हितार्थ सुविधा के लिए युवा मंडलों की जिला डायरेक्टरी तैयार की जा रही है,। इस डायरेक्टरी में जो युवा मंडल अपनी सूचना इन्द्राज करवाने चाहते है, वे नेहरू युवा केन्द्र कार्यालय जैसलमेर से संपर्क कर सकते है। जिला युवा समन्वयक एस.एस. जोशी ने बताया कि नेहरू युवा केन्द्र संगठन के युवा मंडल संपर्क एवं फीड बैंक कार्यक्रम के तहत युवा मंडलों की डेटा बेस सूचना की डायरेक्टरी तैयार की जा रही है, ताकि युवा मंडलों को और अधिक सकि्रय करने की दिशा में कार्य किया जा सकें।
उन्होंने बताया कि इस डायरेक्टरी में युवा मंडल का नाम, गांव का नाम, रजिस्ट्रशन नंबर, बैंक खाता संख्या, अध्यक्षसचिव का नाम, मोबाइल नम्बर फीड होंगे। जो युवा मंडल डायरेक्टरी में अपने युवा मंडल की सूचनाएं इन्द्राज करवाना चाहते है वे नेहरू युवा केन्द्र जैसलमेर के कार्यालय समय में आकर निर्धारित प्रपत्रा भरकर जानकारी दे सकते है। जानकारी देने वाले मंडलों को सकि्रय युवा मंडलों की श्रेणी में रखा जाएगा। युवा मंडल सूचना प्रपत्रा 8 नवम्बर 2012 तक भरकर जमा करवाए जा सकते है।
जोशी ने बताया कि युवा मंडल सूचना प्रपत्रा कार्यक्रम के प्रभारी हरिवल्लभ गोपा रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए नेहरू युवा केन्द्र के लैण्ड लाइन नंबर 02992252328 अथवा मोबाईल नम्बर 9461208527 पर संपर्क किया जा सकता है।
कार्यशाला 26 अक्टूबर को
जैसलमेर , 25 अक्टूबर/ पंचायतराज प्रतिनिधियों की एक दिवसीय जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला अब्दुल्ला फकीर, जिला प्रमुख, जिला परिषद, जैसलमेर की अध्यक्षता में 26 अक्टूम्बर, शुक्रवार को प्रातः 11 बजे, जिला स्वास्थ्य भवन सभागार, डेडान्सर रोड, जैसलमेर में रखी गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आन्नद गोपाल पुरोहित ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षैत्रा में पंचायतराज प्रतिनिधियों की सहभागिता बाने के उद्देश्य से यूएनएफपीए, जयपुर के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। इस कार्यशाला में जैसलमेर जिला परिषद के सदस्य भाग लेगें ।
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