काश्तकारों को वापस मिल सकेगी जमीन
जयपुर।
राज्य सरकार ने एक अघिसूचना जारी कर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार यदि मुआवजा दिए बिना किसी काश्तकार की जमीन सरकार ने ले रखी है और वह कोई उपयोग में नहीं आ रही है तो,ऎसे में सरकार को वह जमीन लौटानी पड़ सकती है।
अघिसूचना के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जिसने अपने काश्तकारी अघिकार बिना किसी मुआवजे के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के लिए राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किये हैं और राज्य सरकार द्वारा ऎसी भूमि का लम्बे समय से उस प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग नहीं किया गया है तो वह व्यक्ति किसी भी समय उस भूमि का मूल प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए जिला कलेक्टर को आवेदन कर सकता है।
जिला कलेक्टर आवेदन पर विचार करने के बाद अगर संतुष्ट होगा कि भूमि का उपयोग निर्घारित प्रयोजनार्थ नहीं हुआ है तो वह आवेदक के पक्ष में आदेश जारी कर सकता है और ऎसी स्थिति में भूमि का दर्जा वापस वहीं हो जायेगा जो उसके द्वारा काश्तकारी अघिकार को समर्पित करने से पूर्व था।

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