राजेन्द्र राठौड़ के लिए आज का दिन अहम
जयपुर।

राजस्थान हार्ईकोर्ट ने राठौड़ को निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा था बावजूद इसके उन्होंने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। राठौड़ के सरेंडर नहीं करने के चलते सीबीआई ने निचली अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि राठौड़ की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया जाए।
सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए राठौड़ के वकील अजय कुमार जैन ने कहा था कि जांच एजेंसी हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रही है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने फॉरबीथ शब्द का प्रयोग किया था। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि राठौड़ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई 31 अक्टूबर तक टाल दी थी।
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