अश्लील मैसेज भेजे तो 7 साल तक जेल
नई दिल्ली।
किसी महिला को अश्लील मल्टीमीडिया मैसेज या ईमेल भेजने पर तीन साल की जेल हो सकती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई केबिनेट बैठक में महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने से रोकने वाले कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। मीडिया और इलेक्ट्रानिक जरिए से भेजी जाने वाली सामग्री को कवर करने के लिए कानून के दायरे को व्यापक बनाने के उद्देश्य से संशोधन किए गए हैं। मौजूदा कानून केवल प्रिंट मीडिया को ही कवर करता है।
ये हैं प्रावधान
ऎसे मैसेज या ईमेल भेजने पर जुर्माना 50 हजार से एक लाख रू. रहेगा
ऎसे कृत्य में लिप्त व्यक्ति को तीन साल कैद की सजा भी होगी
दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल की कैद व एक से 5 लाख तक जुर्माना
इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अघिकारी को तलाशी एवं जब्ती का अघिकार नहीं होगा।
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