7 अक्टूबर तक हटेंगे स्कूलों से मोबाइल टावर 
जयपुर। 
स्कूलों में लगे मोबाइल टावर हटाने के लिए हाइकोर्ट ने मोबाइल कंपनियों को 7 अक्टूबर तक समय दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार 1 अक्टूबर तक स्कूलों में लगे टावर का बिजली कनेक्शन काटना होगा,3 अक्टूबर तक जनरेटर,बैटरी आदि उपकरण हटाने होंगे और 7 अक्टूबर तक टॉवर का सम्पूर्ण ढांचा हटाना होगा। 
राजस्थान हाइकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आईएस इसरानी की जनहित याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई में स्कूलों से टावर हटाने के लिए यह आदेश दिए गए। 

उल्लेखनीय है कि पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इसरानी ने मोबाइल टावर रेडिएशन को देखते हुए टावर हटाने सहित आचार संहिता बनाने व अन्य मांगें की थी। अदालत ने बीते दिनों स्कूल कॉलेज एवं श्ौक्षिक संस्थानों से टावर हटाने के आदेश दिए थे। इसी संबंध में अदालत में टेलीकॉम विभाग सहित अन्य सरकारी एजंसियों ने मोबाइल टावर हटाने के संबंध में रपट पेश की।

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