गवली को शुक्रवार को सुनाई जाएगी सजा 
मुम्बई। 
महाराष्ट्र में शिव सेना के पार्षद कमलाकर जमसंदेकर की हत्या के मामले में मुम्बई की विशेष अदालत की ओर से दोषी ठहराए माफिया सरगना अरूण गवली तथा 11 अन्य को अब 31 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की अदालत को इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाना था लेकिन उसने शुक्रवार तक के लिए टाल दिया।
गत शुक्रवार को विशेष अदालत ने इस मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एक अन्य आरोपी बाला सुरवे की पिछले महीने मौत हो गई। घाटकोपर से शिव सेना के नेता हमसंदेकर की मार्च 2008 में उनके असल्फा स्थित आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
गवली को इस मामले में घटना के दो महीने बाद ही 21 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह जेल में है। बाद में पुलिस ने अक्टूबर 2010 को गवली तथा अन्य पर मकोका व भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि जमसंदेकर की हत्या के लिए बाला सुरवे और साहेबराव भिंतले की ओर से सुपारी दी गई थी, जिनकी उनसे व्यावसायिक व राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी।

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