आवास निर्माण में फर्जीवाड़ा,  ग्रामसेवक निलिम्बत
भरतपुर, 3 अगस्त। 
इन्दिरा आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने एवं प्रमाण पत्र े आधार पर आवास निर्माण कराये बिना आवास की प्रथम व द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त करने पर सम्बंधित ग्रामसेवक को तत्काल प्रभाव से निलिम्बत कर दिया गया है जबकि फर्जी तरीे से लाभ उठाने वाले पांच लाभार्थियों से राशि वसूल करने व उने विरुद्घ फर्जीवाड़ा करने े मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने े निदेर्श दिये गये हैं। 
जिला कलक्टर गौरव गोयल द्वारा फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर इसकी जांच नदबई े विकास अधिकारी से कराई गई। जांच रिपोर्ट े आधार पर मई ग्राम पंचायत े ग्रामसेवक सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा इन्दिरा आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों े पास पूर्व में ही पक्का मकान होने े बावजूद आवास स्वीकृत कराने एवं बिना आवास निर्माण े फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने पर ग्रामसेवक को तत्काल प्रभाव से निलिम्बत कर दिया है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला परिषद रहेगा। 
इसी प्रकार प्रकरण में 5 लाभार्थियों ग्राम नगलामई की श्रीमती अन्ता जाट, श्रीमती सुनीता जाटव, श्रीमती दिवलिया कचेरा, श्रीमती फूला जाटव एवं श्रीमती दरबी कुम्हार द्वारा आवास निर्माण कराये बिना फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कराकर आवास की प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने पर लाभार्थियों से राशि की वसूली करने और इने विरुद्घ फर्जीवाड़ा सम्बंधी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने े आदेश दिये गये हैं।

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