गुर्जरों को मिलता रहेगा 1 फीसदी आरक्षण 
जयपुर।
gurjar aarakshan rajasthanराजस्थान सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे एक प्रतिशत आरक्षण को जारी रखने के औपचारिक आदेश जारी किए हैं। आदेश का प्रभाव हाईकोर्ट की ओर से निस्तारित की गई याचिका की तारीख 22 दिसंबर 2010 से ही माना जाएगा। 
गुर्जरों के साथ हुए समझौते के मुताबिक राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर विशेष पिछड़ा वर्ग में 1 प्रतिशत आरक्षण दिया था। परंतु यह आरक्षण हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका पर फैसला होने तक के लिए दिया गया था। याचिका का निस्तारण होने के बाद इस 1 प्रतिशत आरक्षण पर नए सिरे से निर्णय किया जाना था। हाईकोर्ट से याचिका का फैसला होने के बाद विशेष पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण पर कानूनी रूप से सवाल उठने की आशंका जताई जा रही थी। इसलिए सरकार को औपचारिक आदेश जारी करने पड़े।

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