जालोर पंचायत उप चुनावों े लिए एरिया एवं जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त
जालोर 10 जुलाई -
जिला निर्वाचन अधिकारी राजन विशाल ने जिले में पंचायत राज संस्थाओं े रिक्त पदों पर होने वाले उप चुनावों े दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने े लिए एरिया एवं जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किये है ।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) राजन विशाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग े निदेर्शानुसार जिले में पंचायत राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर 20 जुलाई को उप चुनाव करवाये जायेगें । उन्होने बताया कि उप चुनावों े दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने े लिए एरिया एवं जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये है जिसमें आहोर पंचायत समिति क्षेत्र े लिए आहोर े उपखण्ड मजिस्ट्रेट लोश कुमार मीणा को एरिया मजिस्ट्रेट एवं आहोर तहसीलदार हनुमानाराम चौधरी को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है वही भीनमाल व जसवन्तपुरा पंचायत समिति क्षैत्र े लिए भीनमाल े उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुेश कुमार कायथवाल को एरिया मजिस्ट्रेट एवं भीनमाल े तहसीलदार ेशाराम मीणा को भीनमाल समिति क्षेत्र का जोनल मजिस्ट्रेट एवं जसवन्तपुरा क्षेत्र े लिए बागोडा े तहसीलदार अर्जुनदान देथा को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है । उन्होने बताया कि इसी प्रकार चितलवाना पंचायत समिति क्षेत्र े लिए सांचौर े उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामकिशन सोनी को एरिया एवं सांचौर े तहसीलदार महेन्द्र सिंह यादव को जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है । उन्होने बताया कि नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट आंवटित क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने े लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगे तथा अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान ेन्द्रो पर विशेष निगरानी रखेगें ।
जिले में होगा जनसंख्या स्थिरता पखवाडे़ का आयोजन
जालोर 10 जुलाई -
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन किया जायेगा जिसमें नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजसिंह भण्डारी ने बताया कि जिले में 11 से 24 जुलाई तक आयोजित होने वाले जनसंख्या स्थिरता पखवाडे़ े दौरान जिले में कुल 18 नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जायेगा जिनमें जिला अस्पताल में 2 नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जायेगा जिसमें आवश्यकतानुसार नसबन्दी सेवाएँ उपलब्ध करवायी जायेगी व प्रत्येक ब्लॉक में दो एक दिवसीय नसबन्दी मेगा शिविरों का आयोजन किया जायेगा जिसमें महिला एवं पुरूष नसबन्दी की सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेंगी।
उन्होंने बताया कि निदेशालय से प्राप्त लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलिब्धयाँ हासिल करने े लिए जिला अस्पताल व ब्लॉकवार लक्ष्य आवंटित किये गये हैं जिनमें जालोर अस्पताल में 490 नसबन्दियों में 70 पुरूष नसबन्दी व 420 महिला नसबन्दी व 630 आई.यू.डी तथा ब्लाॉक स्तर पर कुल 364 नसबन्दियों 70 पुरूष नसबन्दी व 294 महिला नसबन्दी व 980 आई.यू.डी का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं जिनकी शत-प्रतिशत प्राप्ति े लिए जिला अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स, जीएनएम, एलएचवी, एएनएम आदि को प्रतिदिन एक ेस प्रेरित कर नसबन्दी करवाने का तथा प्रतिदिन एक महिला को आईयूडी निवेशन े लिए प्रेरित कर आईयूडी निवेशन करने का दायित्व निर्धारित किया गया हैं तथा उपेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य ेन्द्र स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकत्तार्ओं एएनएम, एलएचवी, जीएनएम आदि को पखवाड़े े दौरान 7 नसबन्दी ेस एवं 10 आईयूडी ेस प्रेरित करने का दायित्व निर्धारित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य ेन्द्र प्रभारियों को मोबिलाईजेशन सप्ताह तथा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा े बारे में आवश्यक जानकारी व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा े सफल संचालन े लिए आवश्यक दिशा-निदेर्श दिये गये हैं।
पैट्रोलियम अनुज्ञाधारको को पाबन्द किया
जालोर 10 जुलाई -
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में सभ्भावित अतिवृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए पैट्रोलियम उत्पाद की मांग आपूर्ति एवम वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने े लिये जिले े समस्त पैट्रोलियम अनुज्ञाधारको एवम गैस एजेन्सी मालिको को पाबन्द किया है कि वे डेड स्टॉक े अलावा तैल व गैस आरक्षित रखेगे। जिला कलेक्टर राजन विशाल ने राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद ( अनुज्ञापन एवं नियंत्रण ) आदेश 1990 े खण्ड 19 मे निहित शिक्तयो का प्रयोग करते हुए जिले े समस्त पैट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधारको एवं गैस एजेन्सी को निदेर्शित किया है कि जिले की तैल कम्पनी की रिटेल आउट (पेैट्रोल व डीजल पम्प) विे्रता डीजल का 3 हजार लीटर व पैट्रोल 1 हजार लीटर तथा 100 लीटर मोबिल ऑयल आरक्षित रखेगे जबकि प्रत्येक डीजल बैरल पोईट विक्रेता 500 लीटर डीजल तथा समस्त गैस एजेन्सी 50-50 गैस सिलेण्डर भरे हुए सही स्थिति मे बिना लिेज े गोदाम में आरक्षित रखेगे।
उन्होने निदेर्शित किया कि आरक्षित स्टॉक को जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड मुख्यालय पर सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसील मुख्यालय पर सम्बन्धित तहसीलदार, उप तहसील चितलवाना व भाद्राजून पर सम्बंधित उप तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी या प्रवर्तन निरीक्षक े द्वारा जारी अधिकृत आदेश से ही विक्रय किया जायेगा। सभी अनुज्ञाधारक समय पर पैट्रोलियम पदाथोर की सतत आपूर्ति बनाये रखेंगे तथा इनका कृत्रिम अभाव पैदा नहीें करेगें । उक्त आदेश की अवहेलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 े तहत उचित कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
वर्षा े दौरान खाद्यान्न सामग्री आरक्षित रखने े निदेर्श
जालोर, 10 जुलाई - जिला कलेक्टर राजन विशाल ने जिले में मानसून े दौरान संभावित बाढ एवं अतिवृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए जिले े समस्त खाद्यान्न एवं कैरोसीन े प्राधिकृत थोक एवं उचित मूल्य दुकानदारो को निदेर्शित किया है कि वे आगामी 30 सितम्बर,12 तक प्रत्येक समय खाद्यान्न एवम अन्य सामग्री का स्टॉक आरक्षित रखेगे। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजन विशाल ने जिले े समस्त प्राधिकृत थोक व उचित मूल्य दुकानदारो, खुदरा विक्रेताओ तथा नियन्त्रित ेैरोसीन े थोक विक्रेताओ को पाबन्द किया है कि जिले में संभावित बाढ व अतिवृष्टि को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं को आरक्षित रखेगें । उन्होने निदेर्शित किया कि जिले े प्राधिकृत थोक विक्रेता अपने स्टांक में 2 हजार लीटर कैरोसीन आरक्षित रखेगे तथा बाढ से प्रभावित क्षेत्र े उचित मूल्य विक्रेताओं को प्राथमिकता से उने मासिक आवंटन े अलावा बाढ बचाव प्रयोजनार्थ 200 लीटर ेरोसीन 30 सितम्बर,12 तक आरक्षित रखेगें और स्टॉक रजिस्ट्रर में इसका पृथक से अंकन करेगें । इसी प्रकार जिले े प्रत्येक प्राधिकृत थोक विक्रेता 100 िक्वंटल गेहॅू एसजीआरवाई व एपीएल योजना का अपने स्टॉक में आरक्षित रखेंगे । प्रत्येक अधिकृत खुदरा विक्रेता भी 10 िक्वंटल गेहॅू ए.पी.एल. में अपने स्टांक में आरक्षित रखेंगें ।
उन्होने निदेर्शित किया कि सांचौर तहसील क्षैत्र े नेहड इलो े उचित मूल्य डीलरों को थोक विक्रेता खाद्यान्न एवं कैरोसीन आगामी दो माहो का अगि्रम कीमतन प्राथमिकता से उपलब्ध करायेगे एवं उचित मूल्य दुकानदार उक्त सामग्री को थोक डीलरों से प्राप्त करेगे । आरक्षित स्टॉक को जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड मुख्यालय आहोर, सायला,बागोडा, रानीवाडा ,भीनमाल व सांचौर पर उपखण्ड अधिकारी तथा शेष स्थानों पर सम्बन्धित उप तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रवर्तन अधिकारी एवम प्रवर्तन निरीक्षक े द्वारा जारी अधिकृत आदेश से ही निस्तारण किया जा सेगा तथा नियमानुसार रिकाडर का संधारण किया जायेगा । वही आदेश की अवेहलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 े अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
जिला स्तरीय जन सुनवाई में 12 मामले प्रस्तुत
जालोर 10 जुलाई - जिला कलेटर राजन विशाल ने आज जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई की जिसमें निर्धारित समय में 12 परिवादियों ने अपनी परिवेदनाऍं प्रस्तुत की जिने निस्तारण े लिए उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निदेर्श दियें । जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में प्रस्तुत परिवेदनाओं में पानी की बडी पाईप लाईन लगवाने,अनापित्त प्रमाण पत्र पुत्र को नही देने, पेयजल व्यवस्था सुधारने, गेहॅू का आंवटन करने, विकलांग को ऋण स्वीकृत करवाने, कम्पाउडर द्वारा नि:शुल्क दवाईयों का दुरूपयोग करने, विधुत सम्बन्ध में पुनः जोडने, खेत की पैमाईश करवाने एवं मूल पदस्थापन्न स्थान े लिए कार्यमुक्त करने आदि से सम्बन्धित परिवेदनाएँ प्रस्तुत हुई ।
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